राजस्थान

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से डेंगू के रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी

Shantanu Roy
23 Nov 2021 3:15 PM GMT
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से डेंगू के रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी
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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में बताने को कहा है कि प्रदेश में डेंगू की रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं. अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि चिकित्सालयों में दवाइयों और रक्त सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को लेकर क्या स्थिति है.

जनता से रिश्ता। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में बताने को कहा है कि प्रदेश में डेंगू की रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं. अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि चिकित्सालयों में दवाइयों और रक्त सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को लेकर क्या स्थिति है.

जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश हाजी आफताब की जनहित याचिका पर दिए. जनहित याचिका में कहा गया कि प्रदेश में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में जरूरी दवाइयों और रक्त सहित अन्य संसाधनों की कमी है. इसके अलावा राज्य सरकार ने डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी कदम भी नहीं उठाए हैं. याचिका में कहा गया कि परकोटे के साथ ही प्रतापनगर, मानसरोवर और कई ग्रामीण इलाकों में तेजी से डेंगू फैल रहा है.यह भी पढ़ें. Students Tests Corona Positive: जयश्री पेड़ीवाल स्कूल के 12 बच्चे कोरोना संक्रमित, शिक्षा मंत्री ने बुलाई बैठकजयपुर में करीब 3400 मरीज मिल (dengue in Jaipur) चुके हैं. अस्पतालों में संसाधनों का अभाव है और जरूरतमंदों रक्त की कमी से जूझ रहे हैं. याचिका में गुहार की गई है कि नगर निगम को फॉगिंग करने के निर्देश दिए जाए और अस्पताओं में आवश्यक संसाधन मुहैया कराए जाए.


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