जोधपुर: आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती-2023 में कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ को वर्किंग एक्सपीरिंयस के अनुसार बोनस अंक दिए जाने का हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। संविदा पर कार्यरत आयुष डॉक्टर्स की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस अरुण भंसाली ने आदेश दिए साथ ही आयुष विभाग के सचिव व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 05 अक्टूबर को होगी। बांसवाड़ा निवासी डॉ. सोनाली सोनी व अन्य 7 सविंदा कार्यरत आयुष डॉक्टर्स ने अधिवक्ता यशपाल ख़िलेरी व विनीता के माध्यम से रिट याचिका दायर की। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई जिसमें यह बताया कि वे वर्ष 2021 व 2022 से आयुष्मान भारत मिशन में कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर पोस्टेड है तथा पिछली आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती-2021 में कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर कार्यरत अन्य सविंदा आयुर्वेद चिकित्सको को बोनस अंक दिए गए थे और उनका सलेक्शन भी हो चुका है।
लेकिन वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया में याचीगण को बोनस अंक से वंचित कर भेदभाव किया जा रहा है।। सीएचओ का पद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सर्जित सविंदा पद है सुनवाइ के दौरान यह भी बताया गया कि अनुभव प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी डोक्युमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग में बोनस अंक नहीं दिए जा रहे हैं। चयन प्रक्रिया में 70 अंक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं 30 अंक बोनस अंक के निर्धारित किये गए हैं। अधिवक्ता और राजकीय अधिवक्ता का पक्ष सुनने के पश्चात हाइकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश श्री अरुण भंसाली साब ने चल रही भर्ती प्रक्रिया में याचीगण को उनकी कार्य अनुभव की अवधि अनुसार बोनस अंक दिए जाने के दिये अंतरिम आदेश देते हुए राज्य सरकार के आयुष विभाग सचिव, आयुष मंत्रालय भारत सरकार सहित अन्यो को नोटिस जारी कर 05 अक्टूबर को जवाब तलब किया है।। बोनस अंक दिए जाने का अंतरिम आदेश रिट याचिका के अंतिम निर्णयाधीन रहने का भी आदेश दिया है।।।