राजस्थान

हाईकोर्ट ने सीआई कानूनगो और कांस्टेबल की हत्या के दोषियों को दी जमानत

Admindelhi1
17 May 2024 6:27 AM GMT
हाईकोर्ट ने सीआई कानूनगो और कांस्टेबल की हत्या के दोषियों को दी जमानत
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जयपुर: हाईकोर्ट ने तत्कालीन सीकर पुलिस इंस्पेक्टर मुकेश कानूनगो और कांस्टेबल रामप्रकाश की गोली मारकर हत्या करने के मामले में ओमप्रकाश, दिनेश कुमार, रामपाल, अनुज और आमिर की सजा निलंबित कर दी और उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने मुख्य आरोपी अजय चौधरी और जगदीप को राहत देने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की पीठ ने आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ दायर अपीलों के साथ दायर याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया।

इनमें से पांच दोषियों को उनकी जमानत याचिका पर राहत दी गई, जबकि दो दोषियों की सजा निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह पांच साल से जेल में हैं और अपील के निपटारे में समय लगेगा. पांच जनों पर फायरिंग का सीधे तौर पर सीआई और कांस्टेबल पर आरोप नहीं है। घटना स्थल पर मुख्य आरोपी अजय और जगदीप मौजूद थे. बरामद हथियार एफएसएल रिपोर्ट से भी मेल नहीं खाता है. वहीं, राज्य सरकार ने कहा कि दो पुलिसकर्मियों की हत्या का मामला है, ऐसे में सजा को टाला नहीं जा सकता.

यह था मामला 6 अक्टूबर 2018 को रात्रि गश्त के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर मुकेश कानूनगो और सिपाही राम प्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 11 जुलाई 2023 को फतेहपुर की एडीजे कोर्ट ने सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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