हाईकोर्ट ने तेज गर्मी के बीच गौशालाओं के लिए राज्य सरकार को दिए ये निर्देश
जोधपुर: गर्मियों में इंसान खुद को बचाने के लिए लाख उपाय करता है. लेकिन कुछ जगहों पर बेघरों को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए पानी नहीं है. इसे लेकर एक याचिकाकर्ता राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया. इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए राज्य की सभी पंजीकृत गौशालाओं के लिए 2 दिन में एक बार पानी के टैंकर भरने और पर्याप्त चारे की व्यवस्था करने का निर्देश दिया. गोग्राम सेवा संघ राजस्थान की ओर से दायर जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति मुन्नूरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने सुनवाई की.
आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं: गर्मी का मौसम होने के कारण गौशालाओं में न तो पीने का पानी है और न ही पर्याप्त चारा। इससे पहले भी हाईकोर्ट बार-बार आदेश पारित कर चुका है कि बेघर जानवरों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने इससे पहले 27 मई 2022 को भी आदेश पारित किया था. उसके बाद भी समय-समय पर आदेश पारित किये जाते रहे हैं।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश: एडवोकेट राजपुरोहित ने बताया कि प्रदेश में करीब 4 हजार गौशालाएं हैं, जिनमें मूक पशुओं की संख्या भी लाखों में है. अदालत ने राज्य सरकार को पहले के आदेश का पालन करने का भी निर्देश दिया है, जिसमें सूखा प्रभावित जिलों के जिला कलेक्टर को हर दो दिन में प्रत्येक गौशाला में एक टैंकर पानी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही बेजुबान जानवरों के लिए पर्याप्त चारे और भोजन की व्यवस्था की जाए. ताकि बढ़ती गर्मी में मूक जानवरों को भूख-प्यास से बचाया जा सके.