राजस्थान

उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा को 30 साल कैद में बदला

Admindelhi1
30 March 2024 9:39 AM GMT
उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा को 30 साल कैद में बदला
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हाईकोर्ट जज पुष्पेंद्रसिंह भाटी व जज राजेन्द्रप्रकाश सोनी की खंडपीठ ने मृत्युदंड की सजा को 30 साल कारावास में परिवर्तित किया

जोधपुर: 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या करने वाले अपराधी की मृत्युदंड की सजा के विरुद्ध पेश अपील हाईकोर्ट ने आंशिक स्वीकार की है। हाईकोर्ट जज पुष्पेंद्रसिंह भाटी व जज राजेन्द्रप्रकाश सोनी की खंडपीठ ने मृत्युदंड की सजा को 30 साल कारावास में परिवर्तित किया है। हाईकोर्ट खंडपीठ में नोकाराम उर्फ भारमाराम की ओर से पेश अपील व सरकार की ओर से मृत्युदंड की पुष्टि के लिए पेश रेफरेंस पर सुनवाई की।

कोर्ट के समक्ष अपील में बताया कि सिरोही की पॉक्सो कोर्ट ने 27 सितम्बर 2021 को नोकाराम को मृत्युदंड की सजा सुनाई। अपीलकर्ता ने सिरोही के अनादरा में 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने के बाद उसे गला घोंटकर मार डाला था।

दलील दी- अपराधी गरीब व युवा, आपराधिक इतिहास नहीं : कोर्ट में पूर्व निर्धारित सुप्रीम कोर्ट व अन्य हाईकोर्ट के निर्णयों को भी रखा गया। यह भी कहा कि आरोपी 24 वर्ष का ही गरीब परिवार का युवक है उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि अपराध की प्रकृति अत्यंत दुर्लभ है, जघन्य हत्या का यह मामला दुर्लभतम है।

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