राजस्थान
हाईकोर्ट- कलेक्टर और थानाधिकारी बताएं ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों पर क्या कार्रवाई की
Gulabi Jagat
30 July 2022 2:54 PM GMT
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हाईकोर्ट
जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) ने कलेक्टर और थानाधिकारी से पूछा है कि ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों को लेकर क्या कार्रवाई की गई है. कोर्ट ने मोती डूंगरी थानाधिकारी को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि उनियारा गार्डन स्थित होटल के ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने को लेकर पिछले छह माह में कितनी शिकायतें आई हैं और उनपर क्या कार्रवाई की गई हैं. इस अदालत ने कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण को लेकर सर्वे करें और रात आठ बजे से रात 12 बजे तक हर घंटे प्रदूषण की माप करवाएं.
अदालत ने कलेक्टर से 22 अगस्त तक बताने को कहा है कि उन्हें प्रकरण को लेकर कितनी शिकायतें मिलीं और उन्होंने अभी तक शिकायतों का निस्तारण किया या नहीं? जस्टिस अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश उनियारा गार्डन के स्थानीय निवासियों की याचिका पर दिए हैं. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि अदालत ने नौ अक्टूबर 2018 को यहां ध्वनि प्रदूषण मापने का यंत्र लगाने को कहा था. कलेक्टर की ओर से 23 अक्टूबर, 2018 और 29 नवंबर 2018 को पालना रिपोर्ट पेश की जा चुकी है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि कॉलोनी में अभी भी ध्वनि प्रदूषण की समस्या बनी हुई है. स्थानीय निवासियों ने समय-समय पर पुलिस में इसकी शिकायत भी दी थी. ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं. वहीं संबंधित होटल की ओर से कहा गया कि कुछ कॉलोनी वासियों ने शपथ पत्र पेश कर कहा है कि उन्हें कोई समस्या नहीं है. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कलेक्टर और थानाधिकारी से जानकारी पेश करने को कहा है.
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