ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलने पर ही हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा
झुंझुनू न्यूज़: हैवी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से पहले वाहन चलाने के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के लिए अब आवेदक को ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों में रोजाना हाजरी लगानी होगी। क्योंकि परिवहन विभाग 1 अगस्त से इन स्कूलों में रजिस्टर में हाजरी व्यवस्था बंद कर रहा है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रशिक्षणार्थी को ऑनलाइन हाजरी लगानी होगी और 30 दिन का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी उसे ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा।
हैवी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों के संचालकों से भी कहा गया है कि वे उनके पास शेष बचे हुए वाटर मार्क वाले ऑफलाइन प्रमाण पत्रों की स्टेशनरी 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से संबंधित परिवहन कार्यालय में जमा करवा दें। विभागीय सूत्रों के मुताबिक चालक लाइसेंस की गुणवत्ता में सुधार व प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने यह नई व्यस्था शुरू करने का फैसला लिया है।