राजस्थान

कोटा में रंधावा की निगरानी याचिका पर सुनवाई टली

Shreya
14 July 2023 12:40 PM GMT
कोटा में रंधावा की निगरानी याचिका पर सुनवाई टली
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कोटा: कोटा बीजेपी विधायक मदन दिलावर की अपील पर अधीनस्थ कोर्ट द्वारा मुकदमा दर्ज करने के आदेश के खिलाफ पेश निगरानी याचिका की सुनवाई आज टल गई। मामले में आज फैसला आना था। कोर्ट ने इसके बजाय चार बिंदुओं पर दोबारा से बहस के लिए 24 जुलाई की पेशी तय की है। फरियादी विधायक दिलावर के वकील मनोज पुरी ने बताया कि 6 जुलाई को पिछली पेशी पर निगरानी याचिका पर सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी की गई थी। न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश क्रम 5 ने निगरानी याचिका पर निर्णय देने के लिए 13 जुलाई की पेशी तय की थी। उन्होंने कहा कि ऐसे में आज हमने कोर्ट से निवेदन किया कि मामला लंबा होता जा रहा है और फरियादी को न्याय नहीं मिल रहा है। एक FIR दर्ज होने में इतना समय लग रहा है। न्याय व संविधान के सामने राजा व रंक सभी बराबर है और उसी को देखकर कोर्ट न्याय करे।

कोर्ट ने यह चार बिंदु तय किए हैं

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट की परिभाषा में आते हैं? -क्या पुलिस द्वारा रिवीजन पेश करने पर निष्पक्ष जांच पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा? -क्या रिवीजन सुनने से हाईकोर्ट की शक्तियों का प्रयोग इस न्यायालय द्वारा किया जा रहा है? -क्या जांच एजेंसी परिवाद में अंकित धाराओं के अलावा भी अन्य धाराओं में परिवाद के बाद भी जांच कर सकती है? इधर, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 6 ( ACJM-6) ने 15 मई के आदेश (रंधावा के खिलाफ FIR दर्ज करने के) की पालना नहीं करने को लेकर महावीर नगर थाना सीआई को आईपीसी की धारा 166 ए के तहत अवमानना का नोटिस जारी किया और उन्हें 15 जुलाई को तलब किया है। महावीर नगर थाना सीआई ने गुरुवार को ही एडीजे 5 कोर्ट में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें उन्होंने अधीनस्थ (न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 6) द्वारा की गई अवमानना की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की है।

ये था मामला

13 मार्च को कांग्रेस पार्टी द्वारा जयपुर में आयोजित सभा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भाषण दिया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि अडानी को मारने से कुछ नहीं मिलेगा, मोदी को खत्म करो, मोदी खत्म हो गया तो देश बच जाएगा। अगर मोदी रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा'। इसी भाषण के खिलाफ 18 मार्च को विधायक दिलावर ने महावीर नगर थाने में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। जिसके बाद दिलावर की ओर से 3 मई को कोटा में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 6 (ACJM -6) में कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ इस्तेगासा पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 15 मई को FIR दर्ज कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। जिस पर कोर्ट के आदेश की वैधानिकता को चुनौती देते हुए 20 मई को महावीर नगर थाना सीआई, राज्य सरकार व सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ ADJ -5 कोर्ट में दो निगरानी याचिकाएं पेश की थी।

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