राजस्थान
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शेरगढ़ में सुनवाई 23 को, व्यापक तैयारियां जारी
Tara Tandi
18 Aug 2023 11:29 AM GMT
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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली की ओर से जिले के एस्पिरेशनल (आकांक्षी) ब्लॉक शेरगढ़ पंचायत समिति परिसर में आगामी 23 अगस्त बुधवार को एक दिवसीय शिविर व बैंच कैम्प का आयोजन होगा। इसमें नाबालिग बच्चों के अधिकारों के हनन से संबंधित शिकायतों की प्राप्ति एवं बच्चों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।
शिविर आयोजन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी तथा अपर जिला कलक्टर (शहर) प्रथम ने बताया कि आयोग द्वारा आयोजित इस शिविर में 23 अगस्त को प्रातः 9 बजे से पंजीयन एवं प्रातः 10 बजे से शिकायतों का निराकरण किया जाना आरंभ होगा।
बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉ. बी.एल. सारस्वत ने बताया कि बच्चों के अधिकारों के हनन संबंधित शिकायत को कोई भी व्यक्ति (जैसेः बच्चे, माता-पिता, अभिभावक) या कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। मिलने वाली शिकायतों का निराकरण संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। शिविर को सफल बनाने के लिए सभी व्यवस्थाओं को लेकर ब्लॉक मुख्यालय के विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
उन्होंने बताया कि शिविर को लेकर विभिन्न ग्राम पंचायतों में बैठकें आयोजित कर व्यापक चर्चा करते हुए अधिकारियों द्वारा संबंधित विभागों को निर्देशित किया जा चुका है। इसके साथ ही शिविर में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने और इसका पूरा-पूरा लाभ पाने के लिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
शेरगढ़ विकास अधिकारी ने दिए निर्देश
शिविर को लेकर शेरगढ़ के विकास अधिकारी गुलाबसिंह गुर्जर ने विभिन्न विभागों के ब्लॉक अधिकारियों व बाल संरक्षण समिति की बैठक में शिविर के बारे में चर्चा करके निर्देश दिए।
इस दौरान शिक्षा, चिकित्सा, महिला व बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अल्पसंख्यक मामलात, श्रम, महिला अधिकारिता सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
यह है एनसीपीसीआर आयोग
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) भारत सरकार का वैधानिक निकाय है। आयोग का मुख्य उद्देश्य देश के समस्त बालकों को उनके अधिकारों को सुरक्षित करने में सक्षम बनाना है जैसा कि भारत के संविधान में निहित है और विभिन्न अधिनियमों कानूनों के तहत प्रावधान किया गया है। आयोग की टीम द्वारा एक शिकायत निवारण पीठ/शिविर का संचालन करने के लिए ब्लॉक/जिले का दौरा किया जा रहा है, जिसके द्वारा बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त की जा रही हैं। बालक, माता-पिता, अभिभावक, देखभाल करने वाले या बाल अधिकारों के लिए काम करने वालों के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति सहित कोई भी व्यक्ति एनसीपीसीआर की बेंच/कैम्प के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
ये शिकायतें हो सकेंगी दर्ज
आयोग में बाल अधिकारों के उल्लंघन के संबंधित विभिन्न प्रकार की शिकायतों को दर्ज कराया जा सकता है। इनमें बाल श्रमिक के रूप में खतरनाक स्थानों पर बच्चों के उपयोग, किसी प्रकार के परिश्रम या क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त न होने, बच्चों द्वारा सड़क पर सामान बेचने, एसिड अटैक संबंधी मामले, माता-पिता अभिभावक या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा बच्चों का भिक्षावृत्ति करने मजबूर करने, शारीरिक शोषण, लैंगिक हमला, परित्यक्त, उपेक्षित, घरेलू हिंसा से पीडित एचआईवी से ग्रसित बच्चों के साथ भेदभाव, पुलिस द्वारा शोषित-प्रताड़ित, बाल देखरेख संस्थाओं में प्रताड़ित शोषित बच्चे, अवैध रूप से गोद लिए बच्चे, बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों की मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ हिंसा, किसी व्यक्ति अथवा संस्था की लापरवाही के कारण हुई बच्चों की मौत, बच्चों का अपहरण, मीडिया में बाल अधिकारों का उल्लंघन, स्कूलों या पड़ोसियों द्वारा बच्चों के शोषण एवं विद्यालयों में बुनियादी ढांचों में कमी, बच्चों की प्रतियोगिता परीक्षा शुल्क संबंधी, स्कूलों में बच्चों के साथ शारीरिक शोषण अथवा प्रताड़ना, स्कूलों में प्रवेश नहीं देना, विकलांगता संबंधी शिकायत भेदभाव पूर्ण व्यवहार, यौन शोषण से पीड़ित बच्चों को मुआवजा, चिकित्सा लापरवाही, बालकों से विश्वासघात, बालकों के मामलों में निष्क्रियता, बच्चों के रोग संबंधी, कुपोषण, मध्याह्न भोजन, मादक द्रव्यों के सेवन एवं नशा तथा पुनर्वास संबंधी मामलों की शिकायतें आयोग के समक्ष दर्ज कराई जा सकती है।
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Tara Tandi
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