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सिरोही। शहर के भटकरा बायपास से भद्रंकर नगर कॉलोनी की ओर जाने वाली सड़क की चौड़ाई मास्टर प्लान के अनुसार रखने के मामले में हाईकोर्ट से कलेक्टर को अवमानना नोटिस मिलने के बावजूद अभी तक पूरा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। कलेक्टर को अवमानना नोटिस की सुनवाई 19 जुलाई को होनी है। इस मामले में परिवादी जगदीश सैन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछले साल 13 सितंबर को अतिक्रमण हटाने और सड़कों की चौड़ाई मास्टर प्लान के अनुसार रखने के आदेश दिए थे. शिकायतकर्ता जगदीश सैन ने बताया कि भद्रंकर नगर की ओर जाने वाली सड़क पर लोगों ने बेतहाशा अतिक्रमण कर रखा है। शहर के मास्टर प्लान का भी पालन नहीं किया जा रहा है. हाईकोर्ट के आदेशानुसार कलेक्टर को आदेश की प्रति देकर कार्रवाई के लिए 20 जनवरी को रिमाइंडर भेजा गया था। लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं की गयी. शिकायतकर्ता के वकील ने 4 अप्रैल को कलेक्टर को कानूनी नोटिस भेजकर अदालत के आदेशों का पालन करने के लिए कहा।
प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण पर कलेक्टर ने नहीं की कार्रवाई. हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पेश की. इसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई की तारीख 19 जुलाई तय की है। शिकायतकर्ता जगदीश सैन ने बताया कि कलेक्टर को अवमानना नोटिस के बावजूद सड़क से अतिक्रमण नहीं हटाया गया और प्रशासन मामले में लीपापोती कर रहा है। ^अतिक्रमण हटाए जाएंगे, योजना के अनुसार नए पट्टे बनाए जाएंगे: आयुक्त के रास्ते में आने वाले अतिक्रमण हटाए जाएंगे। मास्टर प्लान बनने से पहले ही भद्रंकर नगर और लक्ष्मीनगर कॉलोनी बस गई थी। नये भूमि परिवर्तन के मामलों में 80 फीट चौड़ी सड़क का पालन किया जायेगा। -सुशील पुरोहित, आयुक्त, नगर परिषद ^राजस्व विभाग ने हटाए हैं अतिक्रमण:तहसीलदार राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज रूट के अनुसार मौके पर अतिक्रमण हटाए गए हैं। मास्टर प्लान की जानकारी नहीं -अपूर्व गौतम, तहसीलदार, सिरोही ^प्रशासन लीपापोती में लगा है, अतिक्रमण नहीं हटा: शिकायतकर्ता इस मामले में प्रशासन लीपापोती में लगा हुआ है। मौके से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। कलेक्टर को अवमानना नोटिस की सुनवाई 19 जुलाई को होनी है।
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Shantanu Roy
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