राजस्थान
पांचना बांध मामले में ग्रामोत्थान संस्था की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई
Shantanu Roy
24 Feb 2023 12:00 PM GMT

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करौली। करौली पंचना बांध से नहरों में पानी छोड़े जाने को लेकर ग्रामोत्थान संस्था की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. संगठन महामंत्री महेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से पंचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने की योजना 10 मार्च तक बताने को कहा है. ग्रामोत्थान संस्था के महासचिव महेंद्र सिंह मीणा ने कहा कि सुनवाई पंचना बांध से नहरों में पानी छोड़े जाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस दौरान करौली कलेक्टर, सिंचाई विभाग के एसपी, एसई भी कोर्ट में मौजूद रहे. मीणा ने बताया कि हाईकोर्ट ने करौली कलेक्टर, सिंचाई विभाग के एसपी और एसई से पूछा कि नहरों में पानी खोलने में क्या दिक्कत है ? इस पर उन्होंने कहा कि गुड़ला के आसपास के 13 गांवों के लिए लिफ्ट प्रोजेक्ट तैयार है, लेकिन अभी भी 8 गांव वंचित हैं. जिसके लिए शासन को 19.50 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को 10 मार्च तक नहरों में पानी खोलने की योजना बताने का आदेश दिया है। वहीं, करौली कलेक्टर, एसपी को निर्देश दिया कि पंचनाले पर बने तंत्र से नहरों में पानी कैसे खोला जा सकता है, इसकी संभावनाएं तलाशी जाएं।
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Shantanu Roy
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