राजस्थान

घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने के 1 साल पुराने मामले में की सुनवाई

Admin4
6 Jan 2023 12:11 PM GMT
घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने के 1 साल पुराने मामले में की सुनवाई
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पाली। नाबालिग से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के एक साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट 1 के विशेष न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने आरोपी जगदीश देवासी को नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए 3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई. पॉक्सो कोर्ट वन के विशेष लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि पांच जनवरी 2021 को नाबालिग के परिजनों ने रोहट थाने में रिपोर्ट दी थी. जिसमें बताया गया कि आरोपी जगदीश देवासी अपनी दीवार फांद कर घर में घुस गया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी व घसीटने लगा. मां के पहुंचने पर घबराई नाबालिग की चीख निकल गई। आरोपी ने नाबालिग की मां के साथ भी मारपीट की।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां उसे जेल भेज दिया गया। 4 जनवरी 2023 को मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट वन के विशेष न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी जगदीश देवासी 19 वर्षीय आरोपी को दोषी करार दिया. पचपड़रिया गांव (रोहट) निवासी रूपाराम देवासी का पुत्र है। एक वर्ष के साधारण कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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