राजस्थान

रिश्वत मामले में निम्बाराम की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Neha Dani
28 Feb 2023 10:10 AM GMT
रिश्वत मामले में निम्बाराम की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
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सुनाई जा रही ऑडियो, वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट को संपादित किया गया है।
जयपुर: आरएसएस प्रचारक निंबाराम की आपराधिक याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. कंपनी का बकाया चुकाने के एवज में बिव्हीजी कंपनी से 20 करोड़ रु. जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं और फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता निंबाराम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कराने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान एसीबी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट और बातचीत की रिकॉर्डिंग वाली पेनड्राइव हाईकोर्ट में पेश की। एकलपीठ में याचिकाकर्ता की ओर से लिखित तर्क भी पेश किए गए। यह भी कहा गया कि सुनाई जा रही ऑडियो, वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट को संपादित किया गया है।
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