हाई कोर्ट ने ऑनर किलिंग की सीबीआई जांच की मांग को खारिज किया
उदयपुर न्यूज: उदयपुर के झल्लारा में 11 मई 2022 को हुई कथित ऑनर किलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. याचिकाकर्ता उमा पालीवाल ने अपने वकीलों के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इसके अलावा यह मुद्दा भी उठाया गया है कि क्या मौत से पहले जारी किए गए वीडियो और वॉयस नोट्स को मरने से पहले दिया गया बयान माना जा सकता है या नहीं?
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता विशाखा संस्थान में काम करती थी। 10 मई 2022 को पीड़िता को उसके परिजनों ने संस्थान में बुरी तरह पीटा। इसके बाद उसने एक वीडियो बनाकर भेजा था, जिसमें उसे डर था कि अपनी पसंद से शादी करने की वजह से आज उसकी हत्या कर दी जाएगी।
11 मई 2022 को सुबह 8:30 बजे उसने विशाखा इंस्टीट्यूट को फोन किया और कहा कि वह ऑफिस आ रही है, लेकिन सुबह 9 बजे वह मृत पाई गई। दो घंटे बाद पुलिस को बिना बताए अंतिम संस्कार कर दिया गया। जांच अधिकारियों ने 26 दिनों में जांच पूरी की और आईपीसी की धारा 306 के तहत चार्जशीट भरते हुए पीड़िता की मां को आरोपी बनाया। हाईकोर्ट ने भी ऑनर किलिंग के मामले पर विचार नहीं किया।