राजस्थान

हाईकोर्ट ने डॉ अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति रद्द की

Rounak Dey
25 Feb 2023 9:57 AM GMT
हाईकोर्ट ने डॉ अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति रद्द की
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लेकिन धारा 11(2) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर देव स्वरूप की नियुक्ति को रद्द किया जा रहा है।
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ देव स्वरूप की नियुक्ति को रद्द कर दिया है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी की खंडपीठ ने आदेश में कहा कि विधि विश्वविद्यालय के कुलपति को कानूनी शिक्षा का अनुभव होना चाहिए.
यह एकल विषय का विश्वविद्यालय है और ऐसे में अन्य एकल विषय वाले विश्वविद्यालय जैसे चिकित्सा एवं कृषि विश्वविद्यालय की तरह विधि विश्वविद्यालय के कुलपति को भी विधि शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए।
पीठ ने कहा कि वह विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11(17) की वैधता के पहलू पर नहीं जा रही है, लेकिन धारा 11(2) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर देव स्वरूप की नियुक्ति को रद्द किया जा रहा है।
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