राजस्थान

लोकसभा आम चुनाव 2024 मतदान के अंतिम 72 घंटों की पालना को लेकर दिशा-निर्देश

Tara Tandi
15 April 2024 11:32 AM GMT
लोकसभा आम चुनाव 2024 मतदान के अंतिम 72 घंटों की पालना को लेकर दिशा-निर्देश
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श्रीगंगानगर । लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 19 अप्रैल 2024 को होने वाले मतदान के अंतिम 72 घंटों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार मतदान के अंतिम 72 घंटों के लिये दिशा-निर्देश तथा इस संबंध में चुनाव वाले क्षेत्रों में प्रभावी कार्य योजना, निर्माण, रात्रि चौकसी में वांछित वृद्धिकरण कर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। मतदान पूर्व के अंतिम 72 घंटों तथा मतदान के दौरान अवैध वस्तुओं यथा नगद, लिकर, हथियार और उपहार के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किये जाने की बलवती आशंका रहती है। इस क्रम में लिकर, नगद और उपहार के अवैध वितरण के विरूद्ध अभियान चलाकर अधिकाधिक जब्ती की कार्यवाही की जाये।
निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण से जुड़ी टीमें, उड़नदस्ते, स्थैतिक निगरानी दल, वीडियो निगरानी दल, वीवीटी, ईएमसी, उत्पाद शुल्क टीम, एमसीएमसी, डीईएमसी, लेखांकन टीम, 27 गुणा 7 जिला ईईएम नियंत्रण कक्ष आदि को मतदान के अंतिम 72 घंटों के दौरान सुदृढ़ीकृत किया जाकर कार्य किया जायेगा। मतदान केन्द्रों के निकट तैनात उड़नदस्तें, स्थैतिक निगरानी दल जहां कही भी अपेक्षित हो, के लिये केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
अंतिम 72 घंटों के दौरान पुलिस तैनाती की योजना बनाए, क्योंकि मतदान डयूटी के लिये पुलिस की आवश्यकता हो सकती है। अंतिम 72 घंटे के दौरान किसी भी स्थिति में उड़नदस्ता व एसएसटी को भंग न किया जाये। विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में या व्यय संवेदनशील पॉकेटों में मतदान से पहले अंतिम 72 घंटों में निर्वाचक व्यय अनुवीक्षण से संबंधित विभिन्न दलों को सुदृ़ढ़ किया जाये। किसी भी अभ्यर्थी, राजनैतिक पार्टी द्वारा योजना के अंतर्गत वेतन के साथ कोई नगद भुगतान या उपहार सामग्री नहीं दी गई है, सुनिश्चित की जाये।
अवैध रूप से परिवहन संग्रहण और वितरण किये जा रहे नगद, लिकर और उपहार के विरूद्ध सघन अभियान चलाया जाये। रात्रिकालीन सतर्कता को मजबूत किया जाये। नाकों को सुदृढ़ किया जाये। आरपीएक्ट 1951 की धारा 135 सी की पालना में मतदान का दिवस सूखा दिवस के रूप में घोषित है, की पालना की जाये। सीमावर्ती जिला व राज्यों से आने वाली अवैध लिकर पर सघन निगरानी, डिजिटल वॉयलेट के माध्यम से धन का स्थानांतरण एवं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर फ्रीबीज का वितरण पर बारीकी से नजर रखी जाये। इसके अलावा विधि की सम्मानपूर्वक पालना कर रहे आम नागरिक को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।
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