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सिलिकोसिस सहायता राशि जारी करने के संबंध में आ रही परेशानियों को दूर करते हुए विशेष योग्यजन निदेशालय की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अति. निदेशक डॉ. नरेन्द्र चौधरी ने बताया कि ऑफलाईन सिलिकोसिस प्रमाण पत्रधारी जीवित सिलिकोसिस पीड़ितों के प्रकरण एवं जिन प्रकरणों में पीड़ित की मृत्यु हो गई है तथा उनके पास ऑफलाईन सिलिकोसिस प्रमाण पत्र थे तथा जनआधार प्रमाण पत्र का अभाव है तथा इनके जनआधार पीडित के जीवित न होने के कारण बनाये भी नहीं जा सकते है। ऎसे प्रकरणो को पोर्टल पर आवेदन कराए जाने के लिए राज सिलिकोसिस पोर्टल पर नवीन मॉड्यूल तैयार किया गया है।
सिलिकोसिस पीड़ित स्वयं के जनआधार के माध्यम से अथवा पीड़ित की मृत्यु होने की दशा में पीड़ित के नामित या विधिक उत्तराधिकारी ईमित्र के माध्यम से राज सिलिकोसिस पोर्टल पर ऑफलाईन सिलिकोसिस प्रमाण पत्र अपलोड करेगा। इसके बाद प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए मैप आईडी के माध्यम से जिला क्षय रोग अधिकारी के पास जाएगा। जिला क्षय रोग अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद जिला सिलिकोसिस नोडल अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) को अग्रेषित होगा। इसके बाद अति. जिला कलक्टर द्वारा सिलिकोसिस सहायता राशि के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर प्रकरणों को निदेशालय स्तर पर अग्रेषित किया जाएगा। निदेशालय स्तर से आवश्यक परीक्षण के बाद नियमानुसार सहायता राशि ऑनलाईन प्रक्रिया से जारी की जाएगी।
Tara Tandi
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