राजस्थान

सरकारी वेबसाइट, सरकारी भवनों, विज्ञापनों पर फोटो एवं संदेश प्रदर्शन संबंधित दिशा निर्देश जारी

Tara Tandi
3 Oct 2023 11:37 AM GMT
सरकारी वेबसाइट, सरकारी भवनों, विज्ञापनों पर फोटो एवं संदेश प्रदर्शन संबंधित दिशा निर्देश जारी
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आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी, जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देेशानुसार सरकारी वेबसाइट, सरकारी भवनों, विज्ञापनों पर फोटो एवं संदेश प्रदर्शन, पानी के टैंकर, एंबुलेंस, वाहनों आदि पर नाम, फोटो एवं संदेश तथा एमपी लैड एवं एमएलए लैड योजना अंतर्गत प्रदत विभिन्न कार्ड, बिजली व अन्य बिल, किसी योजना अंतर्गत वितरित किए जाने वाले खाद्य पैकेट एवं इसी प्रकार की अन्य सामग्री, वस्तुओं पर विभिन्न राजनेताओं के फोटो या नाम हटाए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राजकोष या लोक निधि से व्यय करके अखबारों अथवा मीडिया माध्यमों पर कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा, जिससे किसी सत्ताधारी राजनीतिक दल का प्रचार हो यह नियम आदर्श आचार संहिता प्रभाव में रहने के दौरान लागू रहेंगे।
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