राजस्थान

सरकार देगी 50 हजार की सहायता परिजनों को मिलेगा मुआवजा

Admin4
8 Oct 2022 2:01 PM GMT
सरकार देगी 50 हजार की सहायता  परिजनों को मिलेगा मुआवजा
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जयपुर। राजस्थान सरकार कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपये का मुआवजा देगी। चिकित्सा एवं शासन विभाग ने ऐसे कोरोना मृतकों के परिजनों से अनुग्रह राशि के लिए आवेदन मांगे हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 30 दिनों के भीतर अगर किसी मरीज की जान गई है तो सरकार कोरोना से मृत हुए उसके परिजनों को आर्थिक सहायता राशि देगी। चिकित्सा एवं शासन विभाग को आवेदन प्राप्त होने और सत्यापन के बाद कोविड 19 से मृत व्यक्ति के परिजनों को राज्य सरकार 50 हजार रुपए की सहायता राशि देगी। मृतकों के वो ही परिजन आवेदन कर सकेंगे, जिनके परिजन की मृत्यु कोरोना से संक्रमण होने के बाद हुई हैं। आवेदन करने वालों में वह व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने के बाद भले ही अस्पताल या घर पर मौत हुई हो। उसके मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण कोरोना संक्रमण की जानकारी है, वे सभी आवेदन कर सकेंगे।
इसके अलावा वे व्यक्ति जिनकी मौत कोरोना जांच में पॉजिटिव आने की तारीख या क्लीनिकल कोविड पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिन में हुई है उसके भी परिजन सहायता राशि पाने के हकदार होंगे। भले ही ऐसे व्यक्ति की मौत कोरोना से अस्पताल के बाहर हुई हो या व्यक्ति दम तोड़ने से पहले कोरोना जांच में नेगेटिव पाया गया हो तो भी उसके परिजन सहायता राशि लेने के लिए योग्य होंगे। बता दें कि आवेदन करने वाले परिजनों को मृतक की कोरोना से मृत्यु होने का सर्टिफिकेट संलग्न करना होगा, जो संबंधित अस्पताल द्वारा जारी किया जाएगा।
चिकित्सा एवं शासन विभाग को आवेदन मिलने के बाद सभी जिलों के जिला कलेक्टर स्तर पर राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी सहायता राशि के मामलों पर निर्णय करेगी। कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मृत व्यक्ति के परिजनों द्वारा आवेदक का जनाधार, मृतक का आधार कार्ड, मृतक का कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक से आवेदन के संबंध के दस्तावेज आदि सहित ई मित्र के माध्यम से अपलोड कर आवेदन करना होगा।
न्यूज़ क्रेडिट: sachbedhadak
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