राजस्थान

लड़की से बलात्कार के आरोपी को 20 साल की जेल और जुर्माना

Bhumika Sahu
5 Jun 2023 8:51 AM GMT
लड़की से बलात्कार के आरोपी को 20 साल की जेल और जुर्माना
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नाबालिग बेटी का किडनैप
जैसलमेर। जैसलमेर किसान की नाबालिग बेटी का किडनैप कर खेत में ले जाकर रेप करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। घटना को लेकर नाबालिग के पिता ने आरोपी के खिलाफ अक्टूबर 2021 को महिला पुलिस थाना जैसलमेर में मुकदमा दर्ज करवाया था। विशिष्ट लोक अभियोजक जेठाराम माली ने बताया कि नाबालिग के साथ कुकर्म करने के आरोपी को 20 साल जेल में रहने की सजा सुनाई है। आरोपी दीवाना राम ने नहरी इलाके के चक 3 डीवीएम स्थित खेत से पीड़िता के परिजनों की गैर हाजरी में उनकी नाबालिग लड़की का किडनैप कर ले गया और नाबालिग के साथ रेप किया।
महिला पुलिस थाना जैसलमेर ने आरोपी को गिरफ्तार कर किडनैप और रेप मामले की जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक जेठाराम माली द्वारा 19 गवाह व 36 डॉक्यूमेंट पेश किए। पॉक्सो न्यायालय जैसलमेर के विशिष्ठ न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर आरोपी दीवानाराम को अपराधी मानते हुए विभिन्न धाराओं में धारा 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट में 20 साल का कठोर कारावास व धारा 363 में 3 साल व धारा 366 में 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद आरोपी को जेल भेजा गया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी जेठाराम माली ने की।
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