राजस्थान

Ganganagar: भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जायेगा

Tara Tandi
5 Sep 2024 12:08 PM GMT
Ganganagar: भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जायेगा
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Ganganagar गंगानगर । माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जायेगा। वर्ष 2024-25 मे कृषकों को आधुनिक तकनीक आधारित यंत्रां पर केन्द्र प्रवर्तित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन के अंतर्गत कृषकों को कृषि यंत्र क्रय करने पर अनुदान दिया जाना है। इस हेतु कृषि विभाग ने कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम वर्ष 2024-25 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
अनुदान के लिए पात्रता
कृषि विभाग श्रीगंगानगर के संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। कृषक के स्वयं के नाम से भू स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में या नामांतरण के अभाव में कृषक द्वारा स्वयं के पक्ष में भू स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व विभाग से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे कृषक भी अनुदान हेतु पात्र माने जाएंगे। एक कृषक को विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना में 3 वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। इस प्रक्रिया के लिए एक जन आधार नंबर से एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र क्रय करने के लिए आवेदक के स्वयं के नाम से ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आवेदक के स्वयं के नाम से न होकर परिवार के अन्य सदस्य के नाम से ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन धारक का शपथ पत्र देना अनिवार्य है।
अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन किए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ कृषक को नवीनतम जमाबंदी की नकल जो कि 6 माह से अधिक पुरानी ना हो, संलग्न करनी होगी। लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप मान्य होगा। ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र क्रय करने के लिए ट्रेक्टर की रजिस्ट्रेशन की प्रति या आवश्यक होने पर शपथ पत्र संलग्न करना होगा। कृषक को क्रय किए जाने वाले कृषि यंत्र का कोटेशन संलग्न करना अनिवार्य होगा।
अनुदान हेतु कृषि यंत्रों के अनुदान की सीमा
सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) श्रीमती कविता स्वामी ने बताया कि कृषि यंत्रों की युक्तिसंगत बी.एच.पी. के अनुसार अनुदान देय होगा। कृषकों को अनुमोदित कृषि यंत्रों पर भारत सरकार की सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित सीमा तक अनुदान दिया जा सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए कृषि यंत्र की लागत राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत तक एवं अन्य श्रेणी के कृषकों के लिए कृषि यंत्र की लागत राशि का अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। कृषकों को स्वीकृत अनुदान राशि का भुगतान केवल आवेदक के जन आधार से जुड़े खाते में ही देय होगा।
आवेदन प्रक्रिया
कृषक नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर अथवा स्वयं के स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदन 13 सितम्बर 2024 तक किये जा सकेंगे। पत्र को ई-प्रपत्र में भरा जाएगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करना होगा। क्रय किए जाने वाले कृषि यंत्र का नाम एवं उसकी बी.एच.पी. श्रेणी का पोर्टल पर चयन करना होगा। आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन प्राप्त होगी एवं आधार में पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होगा। आवेदन पत्र की ऑनलाइन जांच के समय आवेदन में कोई कमी पाए जाने पर आवेदक को आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर इसका एसएमएस भेजा जाएगा। आवेदक को 15 दिवस के अंदर राज किसान साथी पोर्टल पर कमी की पूर्ति करनी होगी अन्यथा 15 दिवस के बाद आवेदन निरस्त हो जाएगा। आवेदनकर्ता आवेदन के पश्चात राज किसान सुविधा मोबाइल एप पर अथवा राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र नहीं लिए जाएंगे।
कृषि यंत्रों का आपूर्ति स्रोत
राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता या विक्रेता जिनकी सूची राज किसान साथी पोर्टल या राज किसान सुविधा मोबाइल एप पर प्रदर्शित हो, से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा। कृषकों को कृषि यंत्रों पर अनुदान उनकी कुल लागत (मशीन/उपकरण की कीमत समस्त कर/लागू जीएसटी सहित) पर देय होगा।
विभागीय मापदंड एवं प्रक्रिया
अनुदान उस कृषक को देय होगा, जिसने गत 3 वर्षो में कृषि यंत्र पर अनुदान नहीं लिया हो। जिले में श्रेणीवार ‘पहले आओ पहले पाओ‘ के आधार पर ऑनलाईन वरीयता क्रम में आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के पश्चात् क्रय किए गए कृषि यंत्रों पर ही अनुदान देय होगा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के दिनांक से पहले क्रय किए गए कृषि यंत्रों पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।
जिले के भौतिक लक्ष्य
कृषि विभाग श्रीगंगानगर के संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 1975 कृषि यंत्रों पर अनुदान का भौतिक लक्ष्य दिया गया है ताकि जिले के अधिक से अधिक कृषक लाभान्वित हो सके। (फोटो सहित)
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