हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ धोखाधड़ी कर बैंक से लिया गया ऋण चुकाए बिना साजिश के तहत दुकान बेचने के आरोप में जंक्शन थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जंक्शन थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी कर दुकान के नाम पर बैंक से लिया गया ऋण चुकाए बिना साजिश के तहत दुकान बेचने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रंजना चाचाण (42) पत्नी मुरली मनोहर चाचाण निवासी वार्ड 42, जनरल मार्केट हनुमानगढ़ टाउन ने अपने पति मुरली मनोहर पुत्र दयानंद चाचाण के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी कि मार्च 2023 में प्रॉपर्टी व्यवसायी गौरव पुत्र गेहिमल सिंधी निवासी सिंधी मोहल्ला हनुमानगढ़ टाउन ने उनसे संपर्क किया और बताया कि हनुमानगढ़ टाउन के जनरल मार्केट में उनके परिवार के सदस्य की दुकान के पास 20 x 40 फीट साइज की दुकान नंबर 51 है, जो अनुज कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी जनरल मार्केट है। हॉल, चंडीगढ़। अनुज कुमार अपनी दुकान बेचना चाहते हैं।
बाद में गौरव ने अनुज कुमार से दुकान का सौदा कराया। सौदे के समय अनुज कुमार ने बताया था कि दुकान पर कोई विवाद नहीं है, न ही कोई कर्ज का बोझ या विभागीय बकाया है। 31 मई 2013 को सौदे के मुताबिक अनुज कुमार ने दुकान नंबर 51 की रजिस्ट्री अपने पक्ष में करा ली। सौदे के अनुसार बेची गई दुकान क्रमांक 51 का भौतिक एवं वास्तविक कब्जा उसे दे दिया गया। रजिस्ट्री के दिन जब उन्होंने दुकान के मूल दस्तावेजों की मांग की तो अनुज कुमार ने कहा कि मूल दस्तावेज उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर हैं। वह जल्द ही उन्हें मूल दस्तावेज सौंप देंगे।
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