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हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ अदालत के आदेश पर तलवाड़ा झील थाने में तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। मामले में बताया गया कि अकबर सलीम पुत्र मंजूर निवासी चक 8 एमएमके रोही कीकरवाली ने बताया कि उसकी शादी नौ मई 2004 को नाबालिग अवस्था में शुगरा बीवी से हुई थी. इसके बाद 6 अप्रैल 2012 को बालिग होने के बाद तलाक हो गया, जिसके चलते कोर्ट ने आदेश दिया कि 21 मई 2014 को अकबर सलीम सुगर की पत्नी को भरण-पोषण के लिए 4000 रुपये प्रति माह देगा.
इस पर अकबर सलीम 4 हजार रुपये प्रतिमाह दे रहा है, लेकिन शुगरा पत्नी व उसकी मां कर्मा पत्नी व उसके पिता हाजी असगर अली निवासी 16 एसएसडब्ल्यू निवासी मियां वली ढाणी ने शुगरा पत्नी को अविवाहित बताकर गलत जन्मतिथि दिखाकर मारपीट की. आधार कार्ड। अक्टूबर 2013 से वे राज्य सरकार से 500 रुपये पेंशन वसूल रहे हैं, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है.

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