राजस्थान
महिलाओं के लैगिक उत्पीडन की रोकथाम हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन
Tara Tandi
29 Sep 2023 12:00 PM GMT
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महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिक उत्पीडन अधिनियम 2013 ( 2013 का 14) की धारा 4(1) के अनुसरण में शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार के अद्र्धशासकीय निर्देशों की अनुपालना में इस कार्मिकों की संख्या 50 से अधिक होने के कारण कार्यलय सतर पर महिलाओं के लैगिक उत्पीडन की रोकथाम हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया हैं।
जिला कलक्टर कमर चौधरी ने बताया कि उक्त आन्तरिक शिकायत समिति में पदस्थापित अधिकारी, कर्मचारी का स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप नवीन आन्तरिक शिकायत समिति का गठन निम्नानुसार किया हैं। उन्होंने सुश्री नीतू करोल उपखण्ड अधिकारी मण्डावर को अध्यक्ष,सुभाष चन्द शर्मा उपविधि परामर्श कलेक्टे्रट दौसा को सदस्य सचिव,सुश्री सोनम कुमारी कनष्ठि सहायक दौसा,कुसुमलता सैन सहायक कर्मचारी कलेक्टे्रट दौसा एवं चारू गुप्ता संबंधित संस्था हूमन एजुकेशन कल्चरल आर्ट एवं रूरल डवलपमेंट सोसाईटी जयपुर को सदस्य बनाया गया हैं। उन्होंने उक्त आंतरिक शिकायत समिति को निर्देशित किया है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिक उत्पीडन निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 एवं राज्य सरकार द्वारा महिलाओ ंउत्पीडन की रोकथाम हेतु समय-समय पर दिशा- निर्देशों की अनुपालना में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
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