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हनुमानगढ़ पिछले कई महीनों से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद और कार्य शक्तियों में फेरबदल हो रहा है. अब इसे फिर से बदल दिया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश के अनुपालन में डॉ. नवनीत शर्मा को अगले आदेश तक सामान्य वित्त एवं लेखा नियमावली के तहत स्थाई आधार पर आहरण एवं वितरण का अधिकार सीएमएचओ को दिया गया है. इस संबंध में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा निदेशालय, राजस्थान के निदेशक (जन स्वास्थ्य) द्वारा आदेश जारी किया गया है.
जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय में दायर एसबी सिविल रिट याचिका में छह दिसंबर 2022 को पारित स्थगन आदेश के अनुपालन में यह कार्य डॉ. नवनीत शर्मा को सौंपा गया है. उल्लेखनीय है कि डॉ. नवनीत शर्मा को पिछले साल सीएमएचओ के पद से हटाकर जिला अस्पताल में तबादला कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। इस बीच राज्य सरकार ने बीकानेर से डॉ. ओपी चाहर को हनुमानगढ़ सीएमएचओ के पद पर नियुक्त किया था.

Rounak Dey
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