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भीलवाड़ा। भीलवाड़ा निर्णय के अनुसार चिकित्सा विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 22 अक्टूबर 2021 को कृषि उपज मंडी स्थित व्यवसायी शैलेन्द्र सोमानी की फर्म मेसर्स श्याम ही श्याम फर्म का औचक निरीक्षण किया था. इस दौरान एक लीटर के 240 सीलबंद प्लास्टिक जार प्रत्येक आम जनता को गाय का घी (वास्तु ब्रांड) बेचते पाए गए। मिलावट की आशंका पर सैंपल लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भेजा गया था। चिकित्सा विभाग ने यहां से चार लीटर घी 2060 रुपये में खरीदा था। लैब जांच रिपोर्ट में घी घटिया पाया गया। अपर जिलाधिकारी डॉ. राजेश गोयल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद व्यापारी को घटिया गाय का घी बेचने का दोषी मानते हुए तीन लाख रुपये जुर्माना लगाया. यह राशि निर्णय की तिथि से 90 दिनों के भीतर जमा करनी होगी

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