राजस्थान

खाद्य सुरक्षा एवं दवा नियंत्रण टीमें भी करेंगी तंबाकू के विरूद्ध जंग में सहयोग - तंबाकू उत्पादों की बिक्री

Tara Tandi
15 Jun 2023 10:45 AM GMT
खाद्य सुरक्षा एवं दवा नियंत्रण टीमें भी करेंगी तंबाकू के विरूद्ध जंग में सहयोग - तंबाकू उत्पादों की बिक्री
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प्रदेश में 31 मई से संचालित 60-दिवसीय टोेबेको फ्री युवा कैम्पेन अभियान के दौरान तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जनजागरूकता विकसित करने के साथ ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री, सेवन और विज्ञापन करने पर कोटपा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसमें खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण दल भी सहयोग करेंगे। कार्रवाई के तहत कोटपा अधिनियम के अनुसार समझाहिश, चालान तथा सैंपल कलेक्शन किए जाएंगे।
इस संबंध में मिशन निदेशक एनएचएम डा. जितेन्द्र कुमार सोनी तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण श्री शिवप्रसाद नकाते ने संयुक्त रूप से निर्देश भी जारी किए हैं।
तंबाकू धुंआ सहित या रहित दोनों रूपों में जानलेवा
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा0 सुभाष बिलोनिया ने बताया कि निर्देशों में मिशन निदेशक डा सोनी ने कहा कि राजस्थान में तंबाकू सेवन की दर तेजी से बढ़ रही है और 13 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों में तंबाकू सेवन की दर राष्ट्रीय स्तर पर 4.1 प्रतिशत होना चिंतनीय पहलु है। उन्होंने कहा कि तंबाकू धुंआ सहित या धुंआ रहित दोनों ही रूप में शरीर व जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। उन्होंने समाज के प्रबुद्धजनों, जनप्रतिनिधिगणों, राजकीय विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आमजन को एकजुट होकर तंबाकू मुक्त राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए सहयोग करने की अपील की।
तंबाकू मुक्त संस्थान के लिए प्रयास बढ़ायें
डा. सोनी ने कहा कि मुख्य सचिव द्वारा भी टोेबेको फ्री युवा कैम्पेन अभियान की गतिविधियों को गंभीरतापूर्वक संपादित करने के आदेश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित 9 मापदंड़ों के अनुसार कार्यवाही पूरी करते हुए अधिक के अधिक ग्राम पंचायतों, राजकीय संस्थानों, सार्वजनिक परिसरों को तंबाकू मुक्त संस्थान घोषित करने की कार्यवाही करने के प्रयास बढ़ाने पर जोर दिया।
मिल्क डेयरी बूथों, स्कूलों के आसपास ‘नो-टोबेको‘
मिशन निदेशक ने मिल्क डेयरी बूथों पर और स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री, प्रदर्शन और विज्ञापन की आकस्मिक जांच करने और कोटपा अधिनियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
तंबाकू मुक्त युवा, नैतिक जिम्मेदारी
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा दीपक शर्मा ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण श्री शिवप्रसाद नकाते ने कहा है कि प्रदेश को कैंसर राजधानी नहीं बनने देंगे, तंबाकू कैंसर रोग का स्पष्ट कारक ह,ै जिसकी जड़े तेजी से समाज में फैल रही हैं । इसकी रोकथाम के लिए हमें एकजुट होकर समझाइश और विधिक कार्यवाही दोनों का उपयोग करना होगा। उन्हाेंने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के समान ही तंबाकू नियंत्रण हेतु कोटपा अधिनियम के अनुसार खाद्य सुरक्षा तथा औषधि नियतर््ांण के अधिकारियों को दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि तंबाकू पदाथोर्ं से युवावर्ग की रक्षा के लिए हमें राजकीय सेवा दायित्वों के साथ ही नैतिक जिम्मेदारी भी समझते हुए कार्य करने होंगे।
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