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सीकर। सीकर नीमकाथाना चिकित्सा विभाग द्वारा व्यापार मंडल के सहयोग से नीमकाथाना में खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 170 आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदकों को मौके पर ही लाइसेंस जारी किये गये। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. निर्मल सिंह ने बताया कि शिविर में 170 आवेदन प्राप्त हुए तथा सभी आवेदकों को मौके पर ही लाइसेंस जारी किये गये।
शिविर में एसएफएसओ महमूद, मदनलाल बाजिया, नंदराम मीना, व्यापार मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन अग्रवाल, मोहनलाल अग्रवाल, सतीश गर्ग आदि व्यापारी मौजूद थे। इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों की दुकानों का निरीक्षण कर पांच नमूने लिये। नमूनों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला जयपुर भेजा गया है। इसके साथ ही कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले पांच व्यापारियों के चालान काटे गए। खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा पांच नमूने लिये गये तथा कोटपा अधिनियम के तहत पांच चालान किये गये। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि सभी खाद्य व्यवसायियों को एफएसएस एक्ट के तहत निबंधन कराना अनिवार्य है. बिना लाइसेंस के पाए जाने पर 6 महीने की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है.
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