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सीकर। सीकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-4 प्रेमराज सिंह चंद्रावत ने रामलीला मैदान में घर में घुसकर दो महिलाओं पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को पांच साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया। अधिवक्ता राहुल पारीक के अनुसार शंकरलाल निवासी वार्ड 27 ने 16 दिसंबर 2021 को मामला दर्ज कराया कि वह व उसके बड़े भाई रामावतार सैनी का परिवार साथ रहता है.
उनके पड़ोस में रहने वाले शक्तिसिंह ने चाकू से उनके घर में घुसकर आपसी दुश्मनी के चलते जान मारने की नीयत से अपनी भाभी सरला और पत्नी लक्ष्मी पर चाकू से हमला कर दिया. इस मामले में गवाह और साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्रमांक चार प्रेमराज सिंह चंद्रावत ने आरोपी शक्तिसिंह को पांच साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
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