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सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने प्राण घातक हमले के आधा दर्जन दोषियों को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साढे़ 18 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेन्द्र कुमार ढाबी ने दोषी गंगाराम पुत्र बजरंगा, राजेन्द्र व राजेश पुत्र गंगाराम, पन्नी पत्नी गंगाराम, मंजू पत्नी राजेन्द्र तथा पेप्सी पत्नी राजेश माली निवासी सोलपुर चौथकाबरवाड़ा को पांच वर्ष का कारावास तथा साढ़े अठारह हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अपर लोक अभियोजक एडवोकेट दिलीप सिंह राजावत ने बताया कि इस संबंध में 26 सितम्बर 2019 को पीड़ित रमेश पुत्र कन्हैयालाल माली निवासी सोलपुर चौथकावरवाड़ा ने दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि 25 सितम्बर की रात करीब साढे आठ बजे पिता कन्हैयालाल लाल दुकान पर बैठे थे। इस दौरान पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी एक राय होकर कुल्हाड़ी व कुदाली आदि धारदार हथियार लेकर आए। इस दौरान आरोपियों ने कुल्हाड़ी से पिताजी पर हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव कराने आए रामजीलाल पुत्र भंवरलाल, रामफूल पुत्र कल्याण, नहनू लाल पुत्र रमेशचंद माली के भी कुल्हाड़ी व कुदाली से हमला कर दिया। इस दौरान वे जान बचाकर वहां से भागे।
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