राजस्थान
अन्तर्राष्ट्रीय काॅल की सूचना निर्धारित प्रपत्र मे भर कर दे
Tara Tandi
17 Aug 2023 2:20 PM GMT
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जिला मजिस्टेªट आशीष गुप्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि जिले में जैसलमेर, पोकरण, फतेहगढ, भणियाणा, सम, रामगढ़, फलसुण्ड तहसील क्षेत्र की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की ओर विभिन्न स्थानों में पी.सी.ओ., ई-मेल, इन्टरनेट के माध्यम से अन्तराष्ट्रीय कॉल्स व सन्देश स्थानीय एवं बाहर व्यक्ति करते हैं। इन केन्द्रों पर आपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त आपराधिक आचरण करने वाले व्यक्ति भी इन केन्द्रो पर जाकर दूरसंचार, ई-मेल तथा इन्टरनेट के माध्यम से महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना उन व्यक्तियों को भेजते हैं, जो भूमिगत होकर देश अथवा राज्य की सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था के संधारण में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों में लिप्त है। अपराधिक आचरण वाले व्यक्ति दूर-संचार, ईमेल, इन्टरनेट का प्रयोग आपराधिक कृत्यों को बढ़ावा देने के लिए करते हैं जिसके कारण लोक परिशांति तथा लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा को गंभीर खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि इन केन्द्रों के मालिक या इनके सेवक या एजेण्ट इस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई रजिस्टर नियमित संधारण नहीं करते है, जिससे यह जानकारी हो सके कि किस व्यक्ति द्वारा किस स्थान पर किस व्यक्ति से दूरभाष, ई-मेल, इन्टरनेट से संदेश का आदान-प्रदान एवं वार्ता की गई है।
जिला मजिस्टेªट गुप्ता ने बताया कि इन दुरभाष, ई-मेल, इन्टरनेट केन्द्रों आपराधिक आचरण करने वाले व्यक्ति जाते है एवं उन तथ्यों को दूसरे व्यक्ति को उक्त दूरसंचार के माध्यम से पहुंचाते है, इससे लोक परिशान्ति लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा को गंभीर खतरा बना रहता है। अतः लोक परिशान्ति पर पड़ने वाले संभावित खतरे को रोकना अनिवार्य एवं आवश्यक है। इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं कि जैसलमेर जिले की सीमाओं में स्थित किसी भी पी.सी.ओ.,एस.टी.डी.,ई-मेल, इन्टरनेट के मालिकों, एजेण्टों द्वारा अपने बूथ से किसी व्यक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय कॉल्स एवं सूचना का संवहन तब तक नहीं करवाया जाएगा, जब तक कि उनसे प्रपत्र में दिनांक, वार्ता तथा संदेश करने वाले का पता, आईएसडी कोड, टेलीफोन नंबर जिस पर वार्ता की जानी है ईमेल, इंटरनेट, व्यक्ति का नाम जिससे वार्ता की जानी है एवं वार्ता और संदेश के समय का विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त न कर ले।
उन्होंने बताया कि सूचना के संग्रहण के लिए पी.सी.ओ., एस.टी.डी., ई-मेल, इन्टरनेट मालिक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक रजिस्टर संधारित किया जावेगा, जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय कॉल्स का एवं प्रेषित, प्राप्त सूचना का पूर्व विवरण सहित इन्द्राज किया जावेगा।
पी.सी.ओ., एस.टी.डी., ई-मेल, इन्टरनेट मालिकों द्वारा प्रति सोमवार को इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में अपने क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट व थानाधिकारी पुलिस स्टेशन को दी जायेगी।
इस रजिस्टर को बूध पर चैक करने के लिए पुलिस विभाग के उप निरीक्षक स्तर के अधिकारीगण, राजस्व का तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारीगण को अधिकृत किया गया है। संदिग्ध व्यक्ति द्वारा टेलीफोन, ई-मेल, इन्टरनेट से संदेश का सवंहन करने पर इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थानाधिकारी या पुलिस अधीक्षक जैसलमेर को दी जाए।
जिला मजिस्टेªट गुप्ता ने बताया कि पूर्व में यह आदेश 13 जून को जारी किया गया था जिसेे शासन उपसचिव गृह के अधिसूचना के अनुसरण में 6 माह तक बढाया गया है जो कि दिनांक 12 दिसम्बर 2023 तक प्रभावशील रहेगा।
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