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जिले में संचालित आधार केन्द्रों व ई-मित्र संचालकों द्वारा आमजन से सरकार द्वारा निर्धारित फीस से अधिक राषि वसूलने, अनियमितता बरतने की लगातार प्राप्त हो रही षिकायतों के मद्देनजर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जैसलमेर द्वारा समय-समय पर ऐसे आधार केन्द्रों व ई-मित्र संचालकों पर कार्यवाही की जा रही है।
संयुक्त निदेषक अषोक कुमार आसेरी ने आमजन से यह अपील की है कि किसी भी आधार नामांकन केन्द्र अथवा ई-मित्र केन्द्र पर सेवा प्राप्ति से पूर्व केन्द्र पर सरकार द्वारा निर्धारित रेट-लिस्ट का भलीभांति अवलोकन करें। संयुक्त निदेषक ने बताया कि नवीन आधार नामांकन पूर्णतया निःषुल्क है। पुराने आधार में किसी प्रकार के लिए संषोधन पचास रूपये तथा बायोमेट्रिक में संषोधन के लिए सौ रूपये सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की ई-मित्र सेवाओं की दरें भी सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित है, जिसकी सूची ई-मित्र केन्द्र पर चस्पा होनी अनिवार्य है। उन्होंने आमजन से भी यह अपेक्षा है कि वे स्वयं भी ई-मित्र संचालक से रसीद मय सील प्राप्त करें और यदि कोई आधार केन्द्र अथवा ई-मित्र संचालक सरकार द्वारा निर्धारित फीस से अधिक राषि की मांग करता है तो उसकी षिकायत सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के जिला कार्यालय व ब्लाॅक कार्यालय में कार्यालय समय में की जा सकती है। उन्होने बताया कि ऐसे केन्द्रों के विरूद्ध विभाग द्वारा जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ई-मित्र के संबंध में अधिक जानकारी मउपजतंण्तंरंेजींदण् हवअण्पद पर भी प्राप्त की जा सकती है।
Tara Tandi
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