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झुंझुनू। झुंझुनू के जिला एवं सेशन जज देवेन्द्र दीक्षित ने को बुजुर्ग पिता की मर्डर के आरोपी बेटे को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. झुंझुनू जिले के गुढ़ागौड़जी थाना इलाके के भौड़की गांव में नितड़ों की ढाणी निवासी छोटूराम ने 9 अगस्त 2019 को अपने 80 साल के पिता शिवमाल की Murder कर दी थी.Murder के बाद बॉडी को गुढ़ागौडजी हॉस्पिटल लाया गया. उस वक्त आरोपी के भाई हरिराम ने Police को घटना के बारे में जानकारी दी. हरिराम की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया. रिपोर्ट में हरिराम ने बताया कि वे चार भाई हैं. नौ अगस्त की सुबह 9.15 बजे शिवमाल ( 80) खेत में बने मकान की कच्ची रसोई के पास बैठा था. उसी वक्त छोटूराम अपने हाथ में बाकड़ा (दांतला) लेकर आया और बुजुर्ग पिता की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर डाले. शिवमाल वहीं गिर गया. उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
Police ने जांच के बाद चालान पेश किया. State government की तरफ से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने इस्तगासा पक्ष की तरफ से 10 गवाहों के बयान करवाए. इसके अलावा मामले में 29 साक्ष्य पेश किए गए. न्यायालय में तर्क दिया कि जिस उम्र में पिता को पुत्र के सहारे की जरूरत होती है, उस उम्र में आरोपी ने अपने बुजुर्ग पिता की सेवा करने के बजाए क्रूरता से उसकीMurder कर दी. यह जघन्य कृत्य है. आरोपी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए. judge ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण करते हुए आरोपी छोटूराम को सजा व जुर्माना से दंडित किया.
जज के सामनेMurder रे बेटे को पेश किया गया तो फैसला लिखते वक्त जज भी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके. फैसले में लिखा कि ऐसे बेटे को मौत की सजा नहीं जिंदा रहने तक जेल में रहने की सजा देना ठीक होगा. जज ने लिखा आरोपी ने अपने पिता की बेरहमी सेMurder की. बेटे के पैदा होने पर खुशियां मनाना और पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटना इंडियन कल्चर में शामिल है. हर बाप की अपने बेटे से जायज उम्मीद रखता है कि बुढ़ापे में बेटा ध्यान रखेगा.
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