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नागौर। नागौर जिले के मेड़ता की विशेष पॉक्सो अदालत ने आज एक अहम फैसले में एक कलयुगी पिता को अपनी ही 12 साल की बेटी से दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. दरअसल यह मामला तीन साल पुराना है और पीड़िता की मां ने मेड़ता सिटी थाने में दुष्कर्मी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. विशेष लोक अभियोजक नेमाराम चौधरी ने बताया कि आज विशेष अदालत पॉक्सो नंबर 2 मेड़ता की न्यायाधीश अलका शर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पिता को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
आपको बता दें कि पीड़िता की मां का पीहर मेड़ता सिटी थाना क्षेत्र में ही है. ऐसे में पीड़िता व उसकी मां ने तीन साल पहले मेड़ता सिटी थाने में कलियुगी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. फिर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अब इस मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट मेड़ता ने मासूम बेटी के साथ न्याय करते हुए उसके कलयुगी बलात्कारी पिता को कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
आपको बता दें कि पीड़िता की मां ने 20 जून 2019 को मेड़ता सिटी थाने में रिपोर्ट देकर बताया था कि उसकी शादी करीब 14 साल पहले जोधपुर जिले के पीपाड़ क्षेत्र के एक गांव में हुई थी. शादी के बाद उनके दो बेटियां और एक बेटा हुआ। ससुराल वाले भी लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। उसने बताया कि उसका पति उसकी 12 साल की बेटी पर ही बुरी नीयत रखने लगा था। उसका पति अपनी ही बेटी के साथ अश्लील हरकत करने लगा। जब मैंने ऐसा करने से मना किया तो उसने मेरी पिटाई कर दी। इसके बाद उसने मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया। धमकी देकर कई बार किया था रेप अब इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है.
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