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उदयपुर। उदयपुर पड़ोसी पर गाली गलौज का आरोप लगाकर चाकू से जानलेवा हमला किया। कोर्ट ने पिता-पुत्र को 3-3 साल की कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार कृष्णा कॉलोनी, लाल मगरी निवासी दिनेश उर्फ कालू ने 19 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट दी थी। बताया कि वह घर के गेट पर खड़ा होकर बहन बेबी से बात कर रहा था। इस बीच पड़ोसी जगदीश पुत्र ऊंकार और उसका बेट पुनीत चाकू लेकर आए। दोनों से उन पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। जगदीश ने उनका हाथ पकड़ा और पुनीत ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने दोनों पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया और कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 8 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद डीजे कोर्ट के जज चंचल मिश्रा ने जगदीश और पुनीत को दोषी करार दिया।
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