राजस्थान

किसानों ने रासायनिक कीटनाशकों, उर्वरकों के दुष्प्रभावों के बारे में दी जानकारी

Shantanu Roy
23 Jun 2023 10:46 AM GMT
किसानों ने रासायनिक कीटनाशकों, उर्वरकों के दुष्प्रभावों के बारे में दी जानकारी
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प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निरंतर जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सामान्य कानूनी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न ग्राम पंचायतों में कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को ग्राम बसाड़ के पंचायत भवन में शिविर का आयोजन किया गया। प्राधिकरण सचिव, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश शिव प्रसाद तम्बोली ने आम जनता, कृषकों, ग्रामीणों को बाल विवाह निषेध, मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960, मोटर वाहन अधिनियम, डाकघर निषेध अधिनियम, जिसमें पीड़ित महिला शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, क्या होता है, क्या कानूनी अपराध है आदि की जानकारी दी। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का महत्व बताया गया और बताया गया कि जन्म या मृत्यु होने पर परिजन 20 दिन के अंदर संबंधित ग्राम पंचायत में पंजीकरण के लिए आवेदन करें।
उपस्थित किसानों को रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ देशी खाद एवं देशी कीटनाशक बनाने की सरल विधि भी बतायी गयी। अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। औषधीय महत्व के पौधे लगाने के बारे में बताया तथा जैविक खेती पर विशेष जोर दिया। शिविर के दौरान कृषि पर्यवेक्षक अनुपस्थित रहे। सरपंच समर्थ मीना ने न्यायाधीश का आभार व्यक्त किया। शिविर में बताया गया कि बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान द्वारा 52 प्रकार का प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त कर कई महिलाएं एवं पुरुष आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं। इसके लिए 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के महिला-पुरुषों को उक्त संस्थान में पंजीकरण कराना होगा। जहां प्रशिक्षण के दौरान रहने और खाने की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जाती है।
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