राजस्थान
खेत पर फेंसिंग के नियमों में शिथिलता से किसानों अब जाकर मिल सकती है राहत
Shantanu Roy
11 Feb 2023 11:35 AM GMT
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करौली। करौली अब फसल की सुरक्षा में कोई झंझट नहीं होगा गुडाचंद्रजी। राज्य सरकार ने फसल सुरक्षा मिशन के तहत बाड़ लगाने की योजना में अनुदान के लिए किसानों को छूट दी है। जिससे किसान अब अपनी कृषि भूमि पर 10 की जगह 15 फीट की दूरी तक पोल व बेरिकेड्स लगा सकेंगे। पहले किसानों के लिए 10-10 फीट के अंतराल पर पोल व बेरिकेड्स लगाने का नियम था, लेकिन अब दूरी में छूट से किसानों को आसानी होगी। आर्थिक लाभ भी होगा। पोल लगाने में किसानों को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने फसल सुरक्षा मिशन के तहत बाड़ लगाने की योजना में अनुदान के लिए किसानों को छूट दी है। जिससे किसान अब अपनी कृषि भूमि पर 10 की जगह 15 फीट की दूरी तक पोल व बेरिकेड्स लगा सकेंगे। पहले किसानों के लिए 10-10 फीट के अंतराल पर पोल व बेरिकेड्स लगाने का नियम था, लेकिन अब दूरी में छूट से किसानों को आसानी होगी। आर्थिक लाभ भी होगा। पोल लगाने में किसानों को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए कंटीले तार की फेंसिंग की जाए। खेत के चारों ओर तारों को बाँधने के लिए पहले कुछ दूरी पर छोटे-छोटे खंभे लगा दिए जाते हैं और फिर उनसे तार बांध दिए जाते हैं।
ताकि खेत के चारों ओर तारबंदी हो और आवारा पशु फसल में प्रवेश न कर सकें। वायरिंग योजना में ढील से पोल और तारों की बचत होगी। 10 की जगह 15 फीट की दूरी पर पोल लगाने से मेहनत कम लगेगी। पहले 10-10 फीट के अंतराल पर 3 पिलर का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब 15 फीट के अंतराल पर सिर्फ 2 पिलर से काम चलेगा। खास बात यह है कि इसमें सरकार ने अनुदान में कोई बदलाव नहीं किया है। अनुदान यथावत प्राप्त होगा। फसलों को पशुओं से बचाने के लिए सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों को बाड़ लगाने की योजना का लाभ दे रही है। राज्य सरकार किसान या समूह में वायरिंग के लिए प्रति किसान 400 रनिंग मीटर की सीमा तक व्यक्ति या किसानों के समूह को सब्सिडी देगी। तथापि, यदि खेत की परिधि की लंबाई 400 मीटर से अधिक है तो शेष दूरी में कृषक या कृषकों के समूह को अपने स्तर पर खेत की सुरक्षा की व्यवस्था करने हेतु एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा। तभी अनुदान राशि मिल सकेगी। लघु सीमांत कृषकों को बाड़ लगाने हेतु लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम 48 हजार रुपये तथा अन्य सामान्य कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 40 हजार रुपये प्रदान किया जाता है। अनुदान के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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Shantanu Roy
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