जोधपुर न्यूज: जोधपुर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक युवक की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. युवक जिस लड़की के साथ रह रहा था, उसने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है। इस पर युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। शुक्रवार को हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई।
युवक के वकील ने कोर्ट को बताया कि लड़की के परिजन उसकी शादी कराने की बात कहकर उसे अपने साथ ले गए. फिर युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। इससे पहले दोनों ने मंदिर में शादी की है। सुनवाई के बाद जज ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया।
जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की सिंगल बेंच राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर पीठ में सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान बहस करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रवीण दयाल दवे ने कहा कि जालौर निवासी 23 वर्षीय कमलेश कुमार ई-मित्र संचालक है.
वह जालौर निवासी 20 वर्षीय युवती के साथ लिव इन में रहता था। युवती ने उसके खिलाफ छेड़खानी, दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कमलेश ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिकी को रद्द करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की। बताया कि दोनों बालिग हैं और दोनों के बीच लिव इन रिलेशनशिप भी था। बाद में दोनों ने मंदिर में शादी भी कर ली, जब दोनों जोधपुर में थे, तब पुलिस के सामने दोनों के बयान भी हुए थे.