राजस्थान

जोधपुर में आबकारी विभाग ने जारी किया वसूली नोटिस

Admin Delhi 1
22 Nov 2022 11:22 AM GMT
जोधपुर में आबकारी विभाग ने जारी किया वसूली नोटिस
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जोधपुर न्यूज़: राजस्थान हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग द्वारा एक शराब विक्रेता पर लगाए गए 1.16 करोड़ रुपये की बकाया मांग पर रोक लगा दी है. दस अन्य शराब विक्रेताओं के मामले में भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।आबकारी विभाग ने जोधपुर जिले के केतु मांडा के शराब विक्रेता प्रह्लाद सिंह को नोटिस जारी कर 1.16 करोड़ रुपये बकाया भुगतान की मांग की थी. इसके अनुसार शराब के उठाव में कमी व शेष 6.62 लाख रुपये के ब्याज पर 1.10 करोड़ रुपये देने को कहा गया. प्रह्लाद सिंह ने अपने अधिवक्ता निखिल भंडारी के माध्यम से इस मांग को अनुचित बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को घाटा हुआ है।

ऐसे में उस समय महंगी शराब का कोटा बढ़ाने के लिए आबकारी विभाग पर दबाव बनाना ठीक नहीं है। पूर्व में भी जयपुर खंडपीठ में इसी तरह के वसूली नोटिस पर रोक लगाई जा चुकी है। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता व दस अन्य शराब विक्रेताओं से वसूली के लिए जारी नोटिस पर रोक लगा दी.

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