राजस्थान

कोटा जिले में बढ़ रही हर वर्ष 5 से 6 हजार गाड़ियां

Admin Delhi 1
9 Jan 2023 2:00 PM GMT
कोटा जिले में बढ़ रही हर वर्ष 5 से 6 हजार गाड़ियां
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कोटा: दिल्ली की तर्ज पर फिलहाल राजस्थान में 15 साल बाद वाहनों को कंडम घोषित किए जाने की कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है ना स्के्रेब पॉलिसी विधिवत रूप से लागू की गई है। फिलहाल राज्य में 15 साल बाद आगामी 10 वर्षों तक वाहनों को सड़कों पर दौड़ाने के लिए आरसी का नवीनीकरण करवाना, फिटनेस तथा प्रदूषण आदि का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। जिले में स्कै्रब केन्द्रों के तय होने के बाद ही ये पॉलिसी पूर्णरूप से प्रचलन में आ पाएगी। गौरतलब है कि 23 सितम्बर 2021 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना जारी कर पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रदूषणकारी वाहनों को नष्ट करने एवं सड़क पर चलने में अक्षम वाहनों को कम करने के उद्ेश्य से वाहन स्कै्रपेज नीति शुरू की गई थी। लेकिन कोटा जिले में अभी तक स्कै्रब केन्द्रों के तय नहीं होने के कारण पूर्णरूप से लागू नहीं की गई है। कारण उसका ये बताया जा रहा है कि कबाड़ हुए वाहनों को रखने के लिए जब तक जगह नहीं होगी, उन वाहनों को कहा रखा जाएगा या उनका कबाड़ कहा रखा जाएगा।

कोटा जिले में 3,23,341 दुपहिया वाहन, 90999 मोटर, कार तथा जीप, 8189 भार वाहन तथा 746 बस जिला परिवहन कार्यालय में पंजीकृत हैं। जो सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इन सभी वाहनों के पास यातायात/ परिवहन से जुड़े आवश्यक दस्तावेज हैं। जिनके आधार पर ही परिवहन कार्यालय में इनका पंजीयन किया गया है। कोटा जिले में हर वर्ष औसतन 5000-6000 गैर परिवहन वाहन तथा औसतन 400 से 500 परिवहन वाहन बढ़ जाते हैं। प्रतिवर्ष जिले में पंजीकृत लगभग 4 से 5 हजार वाहन 15 वर्ष की पंजीयन अवधि समाप्त हो जाने के कारण चलन से बाहर हो जाते हैं। गैर परिवहन वाहन पंजीयन अवधि समाप्त होने के कारण एवं परिवहन वाहन फिटनेस एवं पंजीयन अवधि समाप्त होने के कारण चलन से बाहर हो जाते हैं। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 15 वर्ष की अवधि पार हो जाने के बाद उस वाहन की आरसी का नवीनीकरण फिटनेस हित अन्य मापदन्डों के आधार पर आगामी 10 वर्षों के लिए किया जा रहा है।

वाहन स्कै्रपेज नीति के महत्वपूर्ण बिन्दु

- मोटर यान नियम 2021 के नियम 3 (ठ) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत यान सुविधा के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी परिवहन आयुक्त होगा तथा नियम 3 ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के नियम 9 (5) के अनुसार किए कार्य के विरूद्ध अपील के लिए अपीलीय अधिकारी प्रमुख शासन सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव होगा।

- मोटर यान नियम, 2021 यान के सभी प्रवर्गों और उनके अंतिम रजिस्ट्रीकृत स्वामियों, मोटर यान संग्रहण केन्द्रों, आॅटोमोटिव विखंडन, स्के्रपिंग और रिसाइकलिंग सुविधाओं और आॅटोमेटिव अपशिष्ट उत्पादों की सभी प्रकार की रिसाइलिंग पर समान रूप से लागू होंगे।

- मोटर यान नियम, 2021 के नियम 7 के प्रावधानुसार रजिस्ट्रीकरण 10 वर्ष की अवधि के विधिमान्य होगा और एक बार में 10 वर्षों के लिए पुन: नवीनकरण किया जा सकेगा।

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