राजस्थान
राज्य की 30 हजार खदानों के लिए अब पर्यावरणीय मंजूरी लेनी होगी
Shantanu Roy
25 Jun 2023 3:57 PM GMT

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भीलवाड़ा। भीलवाड़ा एनजीटी के आदेश के मुताबिक राज्य के 14,000 खनन पट्टा और 16,000 क्वारी लाइसेंस धारकों को दोबारा पर्यावरण मंजूरी (ईसी) लेनी होगी. हालांकि, एनजीटी ने इसके लिए अप्रैल 2024 तक एक साल का समय दिया है। एनजीटी ने एक साल में इन सभी खदानों की ईसी की समीक्षा करने का आदेश दिया है. यह जिम्मेदारी राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) को दी गई है। यह राजस्थान की एक स्वतंत्र एजेंसी है, जो पर्यावरण से संबंधित किसी भी परियोजना की समीक्षा और रिपोर्ट करती है। उसके बाद ही सरकार प्रोजेक्ट को मंजूरी देती है. इस आदेश से राज्य के करीब 30 हजार खदान मालिक प्रभावित होंगे. जबकि भीलवाड़ा में 1745 खदानों को ईसी जारी की गई है। मई 2016 में, पांच हेक्टेयर से छोटी सभी खदानों के लिए ईसी अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के आदेश पर जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन किया गया। इस कमेटी ने जिले की 1745 खदानों की जांच कर उन्हें पर्यावरण मंजूरी जारी की थी, जो अब भी जारी है. इसे लेकर कुछ लोगों ने एनजीटी में शिकायत की थी कि जिला स्तर से दी जाने वाली ईसी में कई त्रुटियां हैं. कई खदानों का संचालन पर्यावरण के लिए ख़तरा है. एनजीटी ने इन ईसी को फिलहाल अमान्य करते हुए दोबारा समीक्षा करने को कहा है। अब राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ही इन ईसी की दोबारा जांच करेगा। खनिज अभियंता जिनेश हुमड़ ने बताया कि एनजीटी के आधार पर जिले के सभी खदान मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके आधार पर इन सभी को 28 अप्रैल 2024 तक ईसी लेना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर खदानें रद्द कर दी जाएंगी।
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Shantanu Roy
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