राजस्थान

फर्जी हस्ताक्षर कर समिति के 65 लाख रुपए का किया गबन

Admin4
5 Jun 2023 7:59 AM GMT
फर्जी हस्ताक्षर कर समिति के 65 लाख रुपए का किया गबन
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टोंक। टोंक वकील व शिक्षक के खिलाफ कोर्ट में फर्जी हस्ताक्षर से फर्जी दावा पेश कर स्टे की आड़ में वकील व शिक्षक के खिलाफ ब्राह्मण (च्यवनगौड) समाज के 65 लाख रुपये से अधिक के गबन का मामला दर्ज किया गया है. डिग्गी निवासी फरियादी रामावतार शर्मा ने निवाई थाने में इस संबंध में लिखित शिकायत दी थी। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता के अनुसार अखिल भारतीय च्यवन गौड़ ब्राह्मण समाज महासभा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष अधिवक्ता सीताराम शर्मा (डांगरथल वाले) एवं कोषाध्यक्ष सीताराम शर्मा (शिक्षक-हिंगोटिया) ने जाली हस्ताक्षर फर्जी शिकायतकर्ता बताकर सिविल कोर्ट में फर्जी दावा पेश किया था.
दोनों ने शास्त्री नगर (जयपुर) निवासी राजेश पुत्र लदूराम और दादाबाड़ी (कोटा) निवासी रामेश्वर पुत्र रामनारायण को फर्जी वादी और स्वयं को साथी अधिवक्ताओं की मिलीभगत से अधिवक्ता के रूप में नियुक्त कर न्यायालय को गुमराह किया। वादी के लिए। साथ ही उन्हें अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के पद पर बने रहने के लिए स्टे मिल गया। जिसके बाद फर्जी दस्तावेज बनवाकर व फर्जी लोगों के फर्जी हस्ताक्षर कर समाज के 65 लाख रुपये का गबन कर लिया। शिकायतकर्ता रामावतार शर्मा ने बताया कि इस संबंध में जब समाज के कैलाश चंद शर्मा, रामावतार शर्मा, कैलाशचंद शर्मा, राजूलाल शर्मा आदि को इस जालसाजी व चोरी की जानकारी हुई तो उन्होंने निवाई थाने में जाकर इस संबंध में मामला दर्ज कराया. धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के तहत .
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