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प्रतापगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अंजलि राजोरिया और जिला पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास की अध्यक्षता में शुक्रवार को एफएसटी एवं एसएसटी दलों के प्रशिक्षण का आयोजन मिनी सचिवालय परिसर में किया गया। बैठक में आदर्श आचार संहिता की पालनार्थ एवं बिना किसी समझौते के स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के निर्देश दिए।जिला निर्वाचन अधिकारी ने आचार संहिता उल्लंघन और भ्रष्ट प्रथाओं से निपटने तथा सामान की जांच आदि करते समय फ्लाइंग स्क्वॉयड को विनम्र, सभ्य व्यवहार के साथ दृढ़ रहने की हिदायत दी तथा उन्हें प्राप्ति रसीद देने तथा पंचनामा भरने में पारदर्शिता रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा की भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए और सभी खर्चे आयोग के निर्देशानुसार हो। उन्होंने कहा की चुनावी कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिला पुलिस अधीक्षक ने नगदी, शराब आदि के वितरण की शिकायत मिलने, मतदाताओं को रिश्वत देने का संदेह होने पर तुरंत वस्तुओं को जब्त करने और पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने मतदाता को किसी प्रकार की रिश्वत या असम्यक प्रभाव डालने पर उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही, दैनिक गतिविधि रिपोर्ट प्रारूप के साथ 50 हजार रुपये से अधिक नगदी, 10 हजार रुपये से अधिक चुनाव सामग्री, ड्रग्स, शराब, हथियार या उपहार वस्तु की जब्ती करने की प्रक्रिया बताई।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनय पाठक ने सभी से उन्हे फील्ड में आने वाली समस्याओं के बारे में पूछा, और कहा की सतर्क रहकर कार्य करें। इस अवसर उप पुलिस अधीक्षक बनवारीलाल मीणा ने भारतीय निर्वाचन आयोग के ईएसएमएस एप पर दर्ज की जाने वाली सूचनाओं को प्रायोगिक रूप से बताया। प्रशिक्षण में प्रतापगढ़ उपखंड अधिकारी राजेश कुमार नायक ने आचार संहिता के प्रावधानों और इंटरसेप्शन व सीजर की प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। सुधीर वोरा ने पीपीटी के माध्यम से सभी को उनके द्वारा किए जाने वालें कार्यों और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दी। प्रशिक्षण में तहसीलदार निर्वाचन दिशा गांधी, निर्वाचन शाखा से गोकुल सिंह कानावत, राधेश्याम मीणा सहित एफएसटी एवं एसएसटी टीम उपस्थित रहे।
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लोकसभा चुनाव 2024
पंपलेट, पोस्टर, बैनर पर अनिवार्यतः देना होगा मुद्रक और प्रकाशक का नाम ,पता तथा संख्या
प्रतापगढ़, 22 मार्च। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत राजनीतिक पार्टियों, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा समस्त प्रकार के पंपलेट, पर्चे, पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, हैंडबिल प्रकाशित करवाते समय मुद्रक और प्रकाशक का नाम तथा पता व प्रतियों की संख्या को अनिवार्य रूप से अंकित करवाना होगा ।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अंजलि राजोरिया ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पंपलेट, फ्लेक्स, होर्डिंग्स,बैनर या पोस्टर का मुद्रण करवाने आता है तो मुद्रक को प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा सत्यापित प्रति लेनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आरपीए 1951 की धारा 127-क के अनुसार निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि में प्रकाशक व मुद्रक का नाम व पता, के साथ मुद्रण प्रतियों की संख्या का उल्लेख आवश्यक रूप से करना होगा, साथ ही प्रिंट की गई सामग्री के संबंध में 3 दिन में चार प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि इन नियमों की अवहेलना होने पर आरपीए 1951 का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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50 हजार से अधिक राशि के आवागमन पर देनी होगी जानकारी
प्रतापगढ़, 22 मार्च। लोकसभा आमचुनाव 2024 में नियोजित निगरानी दलों द्वारा क्षेत्र में चुनाव के उपयोग में संभावित अनैतिक धन के आवागमन की सतत निगरानी रखी जा रही है। पचास हजार से अधिक नकदी की राशि के आवागमन पर स्रोत की जानकारी देनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अंजली राजोरिया ने आमजन से अपील की है कि अपने निजी कार्य हेतु अपने साथ 50 हजार रूपये से अधिक नकद राशि तथा कीमती आभूषण आदि को साथ रखने से परहेज करें, ताकि आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पडे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार यदि कोई प्रत्याशी, पार्टी कार्यकर्ता एवं भयाक्रांत, असामाजिक तत्व तथा अन्य किन्ही व्यक्तियों द्वारा किसी भी आम नागरिक, मतदाता के मत को प्रभावित करने हेतु धनबल, बाहुबल का उपयोग करना अथवा धमकाना या प्रलोभन हेतु मुफ्त भोजन, शराब का वितरण किया जाना अवैध है। उन्होंने बताया कि प्रलोभन स्वरूप उपहार प्रदान किए जाते हैं अथवा अनैतिक तरीकों से लालच देने के प्रयास किए जाते हैं तो ऐसे कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-बी एवं 171-सी के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं। इस संहिता की धारा 171-एफ एवं 171-एच के अंतर्गत दंडनीय हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे कृत्य आर.पी. एक्ट 1951 की धारा 123 के अंतर्गत भी भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है, जो दंडनीय है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त चुनाव को किसी भी व्यक्ति, प्रत्याशी, पार्टी कार्यकर्ता एवं असामाजिक तत्वों द्वारा गलत तरीके से प्रभावित किए जाने अथवा ऐसे कृत्यों में संलिप्तता पाए जाने पर तत्काल टोल फ्री नं. 1950, सी विजिल एप,पर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
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लोकसभा आमचुनाव 2024
जिला स्वीप कार्ययोजना को क्रियान्वित करने के लिए फील्ड में कार्य कर रहा प्रत्येक कार्मिक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें: जिला निर्वाचन अधिकारी
प्रतापगढ़,22 मार्च। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार स्वीप गतिविधियों के माध्यम से आमजन में जागरूकता और प्रेरणा के लिये स्वीप गतिविधियों का आयोजन करने हेतु विभिन्न विभागों के दायित्व निर्धारित कर स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को मिनी सचिवालय परिसर में स्वीप गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
स्वीप प्रोग्राम को लेकर प्रभारियों को दिए निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी ने विभागवार प्रभारी अधिकारियों से उनके द्वारा आयोजित गतिविधियों की जानकारी लेते हुए कहा की लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन के लिए प्रत्येक मतदाता की भागीदारी अहम है, इसलिए मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा की जिला स्तरीय स्वीप कार्ययोजना को क्रियान्वित करने के लिए फील्ड में कार्य कर रहा प्रत्येक राजकीय कार्मिक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें।
ईसीआई की मोबाइल एप्स का करे अधिकाधिक प्रचार–प्रसार: जिला निर्वाचन अधिकारी
उन्होंने कहा कि चुनाव सम्बंधित एप जैसे सीविजिल, वोटर हैल्पलाइन एप आदि के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दी जाये और विशेष योग्यजनों को मतदाता प्रणाली से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कम वोटर टर्न-आउट वाले मतदान केन्द्रों में कम मतदान के कारण जाने व सम्बंधित अधिकारियों को वोटर टर्न-आउट बढाने के लिए कार्य-योजना प्रस्तुत करने के दिशा-निर्देश दिए। बैठक में संकल्प-पत्र, मतदान जागरूकता के लिए गतिविधियां, विभिन्न एप, नवाचार सहित अन्य गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रभारी अधिकारियों को जिला स्वीप कार्ययोजना के अनुसार सभी गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के दिशा-निर्देश दिए।
सभी विभाग आपसी समन्वय और सहयोग के साथ करे कार्य: उप जिला निर्वाचन अधिकारी
बैठक में उप-जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर विनय पाठक ने कहा की सभी विभागों के समन्वय से स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जाना है, ऐसे में सभी विभाग आपसी समन्वय और सहयोग के साथ अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने स्वीप गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हुए कहा की विशेष योग्यजनों को उन्हें उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जागरूक किया जाए और सी-विजिल एप, सक्षम एप सहित चुनाव सम्बंधित अन्य एप का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे चुनाव निष्पक्ष रूप से संपादित हो सके। उन्होंने मतदाताओं को सूची में नाम जुड़वाने, मतदाता सूची में नाम सर्च करने आदि के लिए वोटर हेल्पलाइन एप का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए ताकि समावेशी चुनाव सुनिश्चित हो सके।
जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला स्वीप नोडल परसाराम ने कहा की स्थानीय भाषा में लोगों को मतदान की प्रेरणा दे और अधिकाधिक लोगों को जागरूक करे। बैठक में सहायक स्वीप कोऑर्डिनेटर कृपानिधि त्रिवेदी , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉ. टीआर आमेटा, गाइड सीओ रेखा शर्मा सहित अन्य प्रभारी एवं सह प्रभारी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
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स्वीप गतिविधियां
प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की ली शपथ
प्रतापगढ़, 22 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया के निर्देशानुसार जिले में स्वीप कार्य योजना के तहत शुक्रवार को रंगोली, शपथ जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनावों में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
इसी क्रम में शुक्रवार को श्रमिकों एवम मतदाताओं ने हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाये रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली। इसी प्रकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद परसाराम ने भी मतदाताओं को शपथ दिलाई।
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जिला कलक्टर ने आमजन से की हर्बल गुलाल खरीदने की अपील
नगर पालिका परिसर में लगी अस्थाई स्टॉल से खरीदे हर्बल गुलाल
प्रतापगढ़,22 मार्च। जिला कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया ने बताया की राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा वन एवं कृषि से विभिन्न फलफूल एवं पत्तियों को एकत्रित किया जाकर बिना रसायन के उपयोग से प्राकृतिक तरीके से हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है जो की हमारे सेहत को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है।
उन्होंने कहा की आमजन, स्वयं सेवी संस्था एवं सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारी एवं कर्मचारीयों से अपील कि है की इस होली के पावन पर्व पर ग्रामीण अंचल की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित हर्बल गुलाल एवं अन्य सामग्री का क्रय कर उपयोग करें। जिससे इन महिलाओं को आर्थिक संबल मिले और हमारे परिवार को रसायन मुक्त उत्पाद प्राप्त हो। उन्होंने बताया की जिला प्रशासन द्वारा राजीविका के माध्यम से एवं नगर परिषद के सहयोग से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित हर्बल गुलाल एवं अन्य सामग्री के विपणन हेतु 6 दिवसीय अस्थाई स्टॉल नगर पालिका परिसर मुख्य द्वार पर लगाई जा रही हैं जहाँ से आमजन इस हर्बल गुलाल एवं अन्य उत्पादों को क्रय कर कर सकते हैं।
इनसे संपर्क कर खरीद सकते है हर्बल गुलाल
हर्बल गुलाल क्रय करने एवं एडवांस बुकिंग हेतु कपिल देव दर्जी जिला प्रबंधक लाइवलीहुड से मोबाइल नंबर 9649906705, सुवो सामन्ता वाई. पी. नॉन फार्म 8001352687, ममता मीणा महिला उद्यमी 9352425843 और कमला महिला उद्यमी 63775518637 पर संपर्क किया जा सकता है।
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Tara Tandi
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