राजस्थान

लोकसभा आम चुनाव 2024 19 अप्रैल मतदान दिवस को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश

Tara Tandi
18 April 2024 1:46 PM GMT
लोकसभा आम चुनाव 2024 19 अप्रैल मतदान दिवस को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश
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श्रीगंगानगर । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान 19 अप्रैल 2024 को मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों के बाहर की तरफ विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिनकी राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को अक्षरशः पालना सुनिश्चित करनी होगी।
जिला कलक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी श्री लोकबंधु ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान विभिन्न निर्दलीय उम्मीदवारों व दलों के उम्मीदवार मतदान के दिन चुनाव बूथ स्थापित और संचालित करते हैं, इसको लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करनी होगी। मतदान केन्द्र से 200 मीटर के दायरे में कोई चुनाव बूथ स्थापित नहीं किया जायेगा। जहां एक ही जगह पर एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं, वहां ऐसे परिसर से 200 मीटर की दूरी से परे मतदान केन्द्रों के समूह के लिये एक उम्मीदवार का एक बूथ स्थापित होगा।
मतदान केन्द्र परिसर की 200 मीटर की परिधि के बाहर मौसम की स्थिति से बचने के लिये ऐसे प्रत्येक बूथ पर केवल एक मेज और दो कुर्सियां उपलब्ध रह सकती है, जिसमें एक छाता या 10 गुणा 10 फीट से अधिक का तम्बू नहीं होना चाहिए। ऐसे बूथ स्थापित करने के इच्छुक उम्मीदवार आरओ को लिखित रूप से और अग्रिम रूप से बूथ स्थापित करने का प्रस्ताव देंगे। ऐसे बूथों की स्थापना से पहले संबंधित स्थानीय कानूनों के तहत संबंधित सरकारी प्राधिकारियों, निगमों, नगरपालिकाओं, नगरपरिषदों, पंचायत समितियों आदि जैसे स्थानीय प्राधिकारियों की लिखित अनुमति भी प्राप्त करेगा। ऐसी लिखित अनुमति बूथ पर काम करने वाले व्यक्ति के पास उपलब्ध होनी चाहिए ताकि चुनाव में लगे पुलिस अधिकारियों की मांग पर उन्हें प्रस्तुत की जा सके।
ऐसे बूथ सार्वजनिक या निजी सम्पति पर अतिक्रमण करके कोई बूथ नहीं खोला जायेगा, किसी भी धार्मिक स्थल या ऐसे धार्मिक स्थल के परिसर में बूथ नहीं खोले जायेंगे। ऐसा कोई भी बूथ शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल के निकट नहीं खोला जायेगा। ऐसे बूथों पर पार्टी के प्रतीक, फोटो के साथ केवल एक ही पार्टी का झण्डा और बैनर प्रदर्शित किया जा सकता है। उपयोग किये जाने वाले बैनर का आकार 4 गुणा 8 फीट से अधिक का नहीं होना चाहिए। स्थानीय कानून कम आकार निर्धारित करते हैं, तो स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित आकार प्रतिबंध मान्य होगा। बूथों की स्थापना और संचालित गतिविधियों पर होने वाले खर्च को उम्मीदवार के चुनाव व्यय खाते में दर्ज किया जायेगा।
ऐसे बूथों का उपयोग केवल निर्वाचकों को अनौपचारिक पहचान पर्ची जारी करने के एक मात्र उद्देश्य के लिये किया जायेगा। पर्चियों को आयोग के निर्देशों की पालना करते हुए उम्मीदवार के नाम या प्रतीक या राजनैतिक दल के नाम के बिना मुद्रित किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में ऐसे बूथों पर भीड़ जमा होने की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही किसी ऐसे व्यक्ति को बूथ पर आने की अनुमति दी जायेगी, जिसने अपना वोट डाल दिया है। बूथों पर तैनात व्यक्ति मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक जाने के रास्ते में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। उनका मताधिकार उनकी अपनी इच्छा के अनुसार होगा। निर्वाचन आयोग के किसी भी निर्देशों का उल्लंघन करने पर अत्यंत गंभीरता के साथ लिया जायेगा तथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी। किसी भी उल्लंघन के लिये उम्मीदवार और उनके एजेंटों व कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्रों के आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में किसी भी चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं दी जायेगी।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 के अनुसरण में आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों और अधिकृत चुनाव, पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के आस-पड़ौस में 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। राजनैतिक दल व उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ऐसे बूथों पर अपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी भी व्यक्ति को काम पर न रखे। अधिनियम की धारा 134 बी में यह प्रावधान है कि स्पष्ट रूप से अनुमति दिये गये लोगों को छोड़कर कोई भी मतदान केन्द्रों या मतदान केन्द्रों के आसपड़ौस में कोई हथियार नहीं ले जायेगा और न ही प्रदर्शन करेगा।
किसी भी मतदान केन्द्र या मतदान केन्द्र के पड़ौस में प्रवेश करता है, एसपीजी सुरक्षा प्राप्त या जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को केवल एक सुरक्षाकर्मी सादे कपड़ों में और हथियार छिपाकर मतदान केन्द्र में प्रवेश कर सकता है।
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