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जयपुर (आईएएनएस)। राजस्थान की एक पोक्सो अदालत ने कोटा जिले में पिछले दिसंबर में चार साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 72 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।अदालत ने झालावाड़ जिले के झालरापाटन क्षेत्र के निवासी दोषी गोपाल लाल कानी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
लड़की के माता-पिता शुरू में शिकायत दर्ज कराने से झिझक रहे थे।
लेकिन जब उन्हें अपनी बेटी को अस्पताल ले जाना पड़ा, तो डॉक्टर ने माता-पिता को शिकायत दर्ज करने के लिए मना लिया।
शिकायत अपराध घटित होने के पांच दिन बाद 27 दिसंबर, 2022 को दर्ज की गई थी।
आरोपी को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया और तब से वह न्यायिक हिरासत में है।
मामले की त्वरित सुनवाई की गई और इस साल 27 फरवरी को आरोप पत्र दायर किया गया।
पॉक्सो जज दीपक दुबे ने मां के साहस की सराहना करते हुए एक कविता लिखी और कहा, "तुम्हें सलाम है मां, अगर तुमने मेरा दर्द नहीं पढ़ा होता तो मुझे जिंदगी भर यह बोझ चुपचाप सहना पड़ता। अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो मां कौन इस मासूम का दर्द सुना होता।"
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