x
राजस्थान की एक POCSO अदालत ने कोटा जिले में पिछले दिसंबर में चार साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 72 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने झालावाड़ जिले के झालरापाटन क्षेत्र के निवासी दोषी गोपाल लाल कानी पर 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. लड़की के माता-पिता शुरू में शिकायत दर्ज कराने से झिझक रहे थे।
लेकिन जब उन्हें अपनी बेटी को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा, तो डॉक्टर ने माता-पिता को शिकायत दर्ज करने के लिए मना लिया।शिकायत अपराध घटित होने के पांच दिन बाद 27 दिसंबर, 2022 को दर्ज की गई थी।
आरोपी को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया और तब से वह न्यायिक हिरासत में है।मामले की त्वरित सुनवाई की गई और इस साल 27 फरवरी को आरोप पत्र दायर किया गया।
POCSO जज दीपक दुबे ने मां के साहस की सराहना करते हुए एक कविता लिखी और कहा, "तुम्हें सलाम है मां, अगर तुमने मेरा दर्द नहीं पढ़ा होता तो मुझे जिंदगी भर यह बोझ चुपचाप सहना पड़ता। अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो मां कौन होता" इस मासूम का दर्द सुना।”
Tagsनाबालिग से दुष्कर्मआरोप में बुजुर्गउम्रकैद की सजाRape of minorelderly accusedlife sentenceBig news of the dayrelationship with the publicbig news across the countrylatest newstoday's newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newsstate-wise newsToday's newsnew newsdaily newsbrceaking newstoday's big newsToday's NewsBig NewsNew NewsDaily NewsBreaking News
Triveni
Next Story