राजस्थान

नशीली टेबलेट तस्कर को 10 साल की सजा और 1 लाख का लगाया जुर्माना

Shantanu Roy
11 July 2023 12:11 PM GMT
नशीली टेबलेट तस्कर को 10 साल की सजा और 1 लाख का लगाया जुर्माना
x
हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले की एनडीपीएस अदालत ने नशीली गोलियों की तस्करी के आरोप में तस्कर सुरेंद्र कुमार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. वहीं दूसरे सप्लायर अशोक कुमार को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया. कोर्ट ने तस्कर सुरेंद्र कुमार पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की.
विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताया कि एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए तस्कर सुरेंद्र कुमार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. दाधीच ने बताया कि वर्ष 2020 में गोलूवाला थानाधिकारी द्वारा गश्त के दौरान पक्का भादवा से पीलीबंगा रोड पर अयालकी चौराहे के पास एक बाइक सवार व्यक्ति को रोककर जांच की गई और उसका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम सुरेंद्र कुमार पुत्र महावीर बताया। वार्ड नंबर 13 निवासी प्रसाद भाम्भूवाली ढाणी का बताया गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से अवैध दवाएं बरामद हुईं, जिसमें ट्राइकेयर एसआर टैबलेट में ट्रामाडोल घटक पाया गया। जिनकी गिनती की गई तो कुल 200 पत्तों में 2000 गोलियां थीं। सभी में एनडीपीएस घटक पाया गया।
दाधीच ने बताया कि इस मामले में सुरेंद्र कुमार के खिलाफ पुलिस थाना गोलूवाला में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. जांच के दौरान पुलिस ने अशोक कुमार पुत्र मोहनलाल निवासी भांभू वाली ढाणी दुबली बास पेमा से नशीली दवाएं खरीदने की बात प्रमाणित मानी थी। पुलिस ने तस्कर सुरेंद्र कुमार और सप्लायर अशोक कुमार के खिलाफ एनडीपीएस कोर्ट में चालान पेश किया था. कोर्ट में 14 गवाहों की गवाही हुई. एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने सुनवाई के बाद आपूर्तिकर्ता अशोक कुमार को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। तस्कर सुरेंद्र कुमार को बिना लाइसेंस के अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने और परिवहन करने के लिए धारा 8/22 एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने तस्कर सुरेंद्र कुमार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया. जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
Next Story