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भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिला एनडीपीएस कोर्ट ने चार साल पुराने तस्करी के मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने एक तस्कर को कठोर कारावास व आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। विशिष्ठ लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने बताया कि एनडीपीएस कोर्ट ने मंगलवार को जोधपुर के भोपालगढ़, आसंडा निवासी विजय सोऊ उर्फ विजय पुत्र नारायणराम जाट को डोडा पोस्त तस्करी मामले में 10 साल का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ 11 गवाह व 92 दस्तावेज पेश किए गए है।
उन्होंने बताया कि 8 फरवरी 2019 को हमीरगढ़ थाने के तत्कालीन प्रभारी सुगन सिंह थाना क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। टीम की ओर से स्वरूपगंज चौराहे पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी। इस दौरान चित्तौड़गढ़ की तरफ से आ रही एक स्कार्पियो गाड़ी नाकाबंदी को देखकर रास्ता बदलने लगी। पुलिस को संदेह होने पर गाड़ी का पीछा किया। स्वरूपगंज रेलवे फाटक के पास गाड़ी एक दीवार से टकरा गई। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी में सवार विजय सोऊ को पकड़ लिया था। गाड़ी की जांच करने पर उसमें 115 किलोग्राम डोडा- पोस्त मिला था। जिसे पुलिस ने जप्त कर लिया।
भीलवाड़ा के गंगापुर थाना क्षेत्र के कांगनी गांव में करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। किसान अपने खेत पर सिंचाई करने के लिए गया था। खेत में परिजनों के पहुंचने पर किसान बेहोश मिला। हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। गंगापुर थाना प्रभारी नरेंद्र जैन ने बताया कि कांगनी गांव में रहने वाले मदनलाल पुत्र भागीरथ ने थाने में रिपोर्ट दी है। उसने बताया कि उसके बड़े पिता भैरूलाल (42) पुत्र मांगीलाल सालवी अपने खेत पर सिंचाई करने के लिए गए थे। बारिश के कारण ट्यूबवैल में लगे बिजली के तार नीचे आ गए थे। सही करते समय तारों में करंट आ गया। जिससे उन्हें झटका लग गया।
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