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अजमेर। अजमेर के पटेल मैदान स्थित इंडोर स्टेडियम में अवैध रूप से निर्मित तंदूर रेस्टोरेंट को तोड़े जाने के मामले में रेस्टोरेंट संचालक की ओर से कोर्ट में पैरवी करना पार्षद वकील देवेन्द्र सिंह शेखावत को भारी पड़ गया। स्थानीय निकाय विभाग ने शेखावत को निलम्बित कर दिया। विभाग के निदेशक व संयुक्त शासन सचिव हृदेश कुमार शर्मा ने मंगलवार शाम को आदेश जारी कर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 उपधारा (घ) एक, दो व चार के तहत धारा 39 (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वार्ड 38 के भाजपाई पार्षद देवेन्द्र सिंह शेखावत को निगम सदस्य के पद से निलंबित किया।
गौरतलब है कि नगर निगम के पैनल अधिवक्ता राकेश चौहान ने 10 अक्टूबर 2022 को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया गया कि नगर निगम के मालिकाना हक के इंडोर स्टेडियम में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होने वाले कार्यों के लिए स्टेडियम परिसर में पूर्व में संचालित तंदूर रेस्टोरेंट को हटाया जाना प्रस्तावित है। निगम ने इस संबंध में संचालक को नोटिस दिया। इसके खिलाफ रेस्टोरेंट संचालक यशपाल सिंह ने निगम के खिलाफ सिविल अदालत में दायर किया। जिसमें पार्षद शेखावत ने रेस्टोरेंट संटालक की ओर से बतौर वकील पैरवी की। शेखावत का हस्ताक्षरित वकालतनामा व स्टे याचिका में हस्ताक्षर करना, निगम के खिलाफ पैरवी के लिए अदालत में उपस्थित होना ही निलंबन के आधार के बताए गए। इन आधारों पर पैनल वकील चौहान ने संबंधित पार्षद के खिलाफ शिकायत की।
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