राजस्थान

भरतपुर संभाग में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की आड़ में गड़बड़ी

Admindelhi1
20 Feb 2024 8:43 AM GMT
भरतपुर संभाग में  शिक्षा का अधिकार अधिनियम की आड़ में गड़बड़ी
x

भरतपुर: शिक्षा का अधिकार अधिनियम(आरटीई) के तहत बड़ा घोटाला सामने आया है। पड़ताल में संभाग में निजी विद्यालयों ने 2364 छात्र-छात्राओं के आरटीई में नहीं होने के बावजूद भी 95 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। इन विद्यार्थियों का नाम सरकारी स्कूलों में होने के बाद भी निजी स्कूलों ने भी अपने स्कूलों में शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत नामांकन कर 95 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा कर भुगतान किया है। इन निजी विद्यालयों पर कार्रवाई करने के लिए शिक्षा विभाग ने निदेशालय बीकानेर को पत्र लिखा गया है। जिसकी जांच आचार संहिता के पहले से ही चल रही थी।

जांच में सैकड़ों निजी विद्यालयों ने 2364 स्टूडेंट्स के साथ फर्जीवाड़ा कर आरटीई के तहत 95 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। जिसमें सेकेंडरी स्कूल के 1231 स्टूडेंट्स के 51.8 लाख और एलीमेंट्री स्कूलों के 1133 स्टूडेंट्स के आरटीई के तहत 42.5 लाख का फर्जीवाड़ा कर भुगतान किया गया है।

इन निजी विद्यालयों पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही उक्त राशि की वसूली ब्याज के साथ की जाएगी। राज्य सरकार के आदेश के बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी। इस घोटाले में वे अधिकारी भी संदेह के घेरे में हैं जो प्रति वर्ष आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स का भौतिक सत्यापन करते हैं।

Next Story